दुर्ग

हत्या आरोपी को उम्र कैद
17-Feb-2026 5:51 PM
हत्या आरोपी को उम्र कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 17 फरवरी।
लोहे की राड से वार कर हत्या कर देने एवं सोने के जेवरात को छुपा कर रखने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग पी.एस. मरकाम की कोर्ट ने आरोपी आर. वेंकटेश्वर राव को धारा 303, 404, 201 संशोधित धारा 103, 315, 238 के तहत आजीवन कारावास दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार यादव ने पैरवी की थी। 19 जुलाई 2021 को मृतक जगत राम घर में अपने परिवार वालों को बताकर निकला कि वह आर. वेंकटेश्वर राव को उधारी में रकम दिया था, उस उधारी की रकम को वापस करने के लिए वेंकटेश्वर राव ने उसे बुलाया है, वह बीएसपी प्लांट जा रहा है। इसके बाद जब दूसरे दिन भी जगतराम घर वापस नहीं आया तब उसके पिता ने खुर्सीपार थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में पुलिस को मृतक जगत राम उइके का शव बीएसपी प्लांट मशीन नंबर 6 सेगमेंट एक-दो के पास मिला था।
आरोपी वेंकटेश्वर राव निवासी गायत्री मंदिर के पास खुर्सीपार ने जगत राम को रकम देने के लिए बुलाया था। इसके बाद उसने विवाद करते हुए जगतराम उइके पर लोहे के राड से प्रहार कर गंभीर चोट पहुंचा दिया और मृतक जगत राम के शव को ड्राइव साइड के प्लेटफार्म में छुपा कर रख दिया था। उसने जगतराम के हाथ में पहनी सोने की अंगूठी, गले में पहनी सोने की चेन को भी अपने पास रख लिया था।


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