दुर्ग

नशे में वाहन चलाने, नो-एंट्री उल्लंघन पर पुलिस सख्त, लगातार चेकिंग
26-Dec-2025 8:37 PM
नशे में वाहन चलाने, नो-एंट्री उल्लंघन पर पुलिस सख्त, लगातार चेकिंग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

भिलाई नगर, 26 दिसंबर। ऑपरेशन सुरक्षा के अंतर्गत सडक़ सुरक्षा सुनिश्चित करने दुर्ग भिलाई में निरंतर सघन चेकिंग एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी (यातायात) के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा शाम 7 बजे नंदिनी रोड से पावर हाउस चौक के मध्य, पटेल चौक दुर्ग सहित शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर सघन चेकिंग की जा रही है।

इस दौरान पावर हाऊस नो-एंट्री क्षेत्र में ट्रक चालक गणेश राम, उम्र 41 वर्ष को नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पाया गया। चालक के विरुद्ध नो-एंट्री में वाहन संचालन एवं ड्रिंक एंड ड्राइव के अंतर्गत मोटरयान अधिनियम की धारा 185 एवं 115/194 के तहत तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रकरण न्यायालय प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी चालक पर 30 हजार का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

पटेल चौक, दुर्ग में नो-एंट्री क्षेत्र में एक भारी वाहन आरजे 14 जीओ 4857 का चालक सरूक खान उम्र 26 वर्ष का ब्रेथ एनालाइजर से परीक्षण करने पर शराब सेवन कर वाहन चलाना पाया गया। चालक के विरुद्ध धारा 115/194, 184 एवं 185 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने पर न्यायालय द्वारा 32 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया।

एक दोपहिया वाहन सीजी 04 केयू 1965 के चालक धनुष साहू उम्र 33 वर्ष को ट्रिपल सवारी शराब सेवन कर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते रोक चालक के विरुद्ध ड्रिंक एंड ड्राइव एवं ट्रिपल सवारी के तहत मोटरयान अधिनियम की धारा 185 एवं 128/194 (सी) के अंतर्गत कार्रवाई करने पर न्यायालय द्वारा आरोपी पर 11 हजार का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।

यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ऑपरेशन सुरक्षा के अंतर्गत नशे में वाहन चलाने, नो-एंट्री उल्लंघन, ओवरलोडिंग, ट्रिपल सवारी एवं लापरवाह ड्राइविंग के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

यातायात पुलिस दुर्ग नागरिकों से अपील करती है कि स्वयं की एवं अन्य सडक़ उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के दृष्टिगत यातायात नियमों का पालन करें, नशे की हालत में वाहन न चलाएं तथा सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।

 


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