दुर्ग

नाबालिग बहन से रेप, 20 साल कैद
20-Aug-2025 4:03 PM
नाबालिग बहन से रेप, 20 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 20 अगस्त। 
अपनी ही किशोरी बहन के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी भाई को कोर्ट ने सजा दी है। 

अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी की कोर्ट ने आरोपी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास ,1000 रुपए अर्थदंड, धारा 323 के तहत 6 माह सश्रम कारावास, धारा 506 बी के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रूप वर्षा दिल्लीवार ने पैरवी की थी। 

 

31 जनवरी 2023 को 13 वर्षीय किशोरी की मां ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि वह शादी पार्टी के काम पर चली जाती थी। उसका बड़ा बेटा भी काम पर चला जाता था। घर में उसकी लगभग 13 वर्षीय बेटी घर पर अकेली रहती थी। 

मौके का फायदा उठाकर उसका दूसरे नंबर का बेटा उसकी बेटी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद वह लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा था। परेशान होकर किशोरी ने यह बात अपनी मां को बताई थी। मां ने मोहन नगर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी।


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