दुर्ग

धमकी देकर रेप, 10 साल कैद
30-Sep-2021 4:56 PM
धमकी देकर रेप,  10 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 30 सितंबर।
जबरन घर में प्रवेश कर जान से मारने की धमकी देते हुए  पीडि़ता के साथ रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। 
अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी मधु तिवारी की कोर्ट ने आरोपी जागेश्वर गोस्वामी उर्फ बाबा को धारा 450 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास, 2000 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास, धारा 506 (2) के तहत 1 वर्ष सश्रम कारावास, 1000 रुपए अर्थदंड एवं अर्थदंड न दे पाने पर 3 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास तथा धारा 376 (1) के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास, 2000 रुपए अर्थदंड एवं अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई  है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक पूजा मोंगरी ने पैरवी की थी।

पूजा मोंगरी ने बताया कि अमलेश्वर थाना अंतर्गत निवासी 30 वर्षीय पीडि़ता 11 अक्टूबर 2015 की रात लगभग 7.30 बजे अपने घर पर बच्चे को दूध पिला रही थी। इसी दौरान आरोपी जागेश्वर गोस्वामी उर्फ बाबा (34) वर्ष घर के भीतर घुस गया और पीडि़ता के घर की खिडक़ी व दरवाजे को बंद करने लगा। जब पीडि़ता ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसने जान से मारने की धमकी देते हुए पीडि़ता के साथ जबरन रेप किया। इसके बाद आरोपी  वहां से भागने लगा, तब पीडि़ता ने शोर मचाया।
आवाज सुनकर आसपास के लोग एकत्र हो गए और आरोपी को पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया था। पीडि़ता की शिकायत पर अमलेश्वर पुलिस मामले की जांच की थी।
 


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