दुर्ग
प्रतिबंधित दवाई बेचने वाले को 12 साल कैद, एक लाख अर्थदंड
23-Sep-2021 5:36 PM
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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 23 सितंबर। अपने मकान के भीतर बिना किसी आज्ञा पत्र के अवैध रूप से प्रतिबंधित दवाई अपने आधिपत्य में रखकर बेचने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश एनटीपीएस एक्ट विवेक कुमार वर्मा की कोर्ट ने आरोपी अजय कुमार चौहान को एनटीपीएस एक्ट की धारा 22 (स) के तहत 12 वर्ष सश्रम कारावास, 1,00,000 रुपए अर्थदंड की सजा दी है। 1 लाख रुपए अदा न करने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजय कसार ने पैरवी की थी। तितुरडीह निवासी अजय कुमार चौहान ने अपने निवास में अवैध रूप से थैली में भरकर प्रतिबंधित दवाइयां आदि रखा हुआ था। जानकारी मिलते ही मोहन नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दवाइयों को जब्त किया था।
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