धमतरी
रात 10 से 12 बजे तक ही लाउडस्पीकर उपयोग की अनुमति
धमतरी, 31 दिसंबर। नववर्ष के कार्यक्रमों के आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउडस्पीकर की अनुमति के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जारी दिशा-निर्देशों के तहत नववर्ष के कार्यक्रमों में 31 दिसंबर 2022 और 1 जनवरी 2023 की रात 10 से 12 बजे तक ही नियमानुसार लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी।
सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को ध्वनि प्रदूषण नियम के अधीन ही व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा गया है। साथ ही ध्वनि प्रदूषण नियम के निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि विगत वर्षो के भांति नववर्ष आगमन के अवसर पर प्रदेश के नागरिकों और संस्थाओं के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना संभावित है। इन आयोजनों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण से प्रदूषण के स्तर वृद्धि को देखते हुए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नववर्ष के आगमन पर राज्य में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में 31 दिसम्बर 2022 और एक जनवरी 2023 को रात्रि 10 बजे से अर्द्धरात्रि 12 बजे तक लाउडस्पीकर एवं जन उद्बोधन प्रणाली के उपयोग की अनुमति ध्वनि प्रदूषण नियम में निर्धारित मापदण्डों के अधीन रहते हुए दी जाए।
गंगरेल बांध में 7 जगहों पर बना पार्किंग स्थल
- वर्कशॉप चारपहिया सहित अन्य गाडिय़ां पार्क होगी।
- पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र में चार पहिया व अन्य वाहन पार्किंग।
- ग्रीन एडवेंचर रिसार्ट के पास बाइक पार्किंग।
- शीतला मंदिर के पास पुलिस चौकी के पीछे बाईक पार्किंग।
- मोटल जाने के सामने चार पहिया सहित अन्य वाहनों की पार्किंग रहेगा।
- मानव वन के आगे ओपन एरिया में चार पहिया सहित अन्य वाहन पार्किंग।
- मां अंगारमोती मंदिर के प्रवेश द्वार के पास खाली जगह पर चारपहिया व अन्य वाहन पार्किंग होगा।


