दन्तेवाड़ा
13 हजार वाहन स्वामियों को नोटिस
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा, 23 नवम्बर। दंतेवाड़ा के सभी वाहन स्वामियों के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र (आरसी बुक) एवं उपयुक्तता प्रमाण-पत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) का समय पर नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। नवीनीकरण के अभाव में वाहन संचालन वर्जित है। नवीनीकरण के लिए अब तक 13,167 वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
ज्ञात हो कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 45 एवं 56 तथा केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 52 और 62 के अनुसार, वाहन का पंजीकरण या फिटनेस प्रमाण-पत्र अवसान होने के उपरांत वाहन का उपयोग पूर्णत: वर्जित है।
जो वाहन स्वामी अपने वाहन का उपयोग निरंतर करना चाहते हैं, उन्हें नियम अनुसार निर्धारित प्रपत्र एवं शुल्क के साथ संबंधित पंजीयन प्राधिकारी के समक्ष नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उपयुक्तता प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के अंतर्गत प्रारूप-22 तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण हेतु प्रारूप-25 में आवेदन प्रस्तुत करना होता है।
नियम 81 में निर्धारित शुल्क का भुगतान भी आवश्यक है। परिवहन कार्यालय द्वारा वाहन मालिकों को सचेत किया गया है कि यदि वाहन स्वामी समय पर आर सी के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह माना जाएगा कि वाहन सार्वजनिक स्थानों पर संचालित करने योग्य स्थिति में नहीं है। ऐसी दशा में वाहन से संभावित खतरे या मोटरयान अधिनियम एवं नियमों के उल्लंघन की स्थिति में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 53(1) के तहत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को निलंबित किए जाने की कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
जिला परिवहन कार्यालय द्वारा ऐसे सभी वाहन स्वामियों को पृथक रूप से पत्र के माध्यम से सूचना प्रदान की गई है। फिटनेस एवं पंजीकरण प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए अब तक कुल 13,167 वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।


