मृतक बैगा, गुनिया का काम करता था
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 3 सितंबर। बस्तर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां 6 ग्रामीणों ने मिलकर गांव में सिरहा गुनिया का काम करने वाले युवक की हत्या करने के बाद उसके शव को जंगल में छुपा दिया गया था, सिरहा के घर नही आने पर परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया, जहां पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया, जहां मामले का खुलासा हुआ, पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश कर दिया है।
एसडीओपी घनश्याम कामडे ने बताया कि थाना भानपुरी के ग्राम खण्डसरा के मरदियापारा के रहने वाला मंगडूराम बघेल अपने परिवार के साथ रहकर कृषि कार्य के साथ सिरहा गुनिया का भी काम किया करता था, 8 अगस्त को दोपहर में अपने घर से खण्डसरा बाजार जाने के लिये निकला था, जिसके बाद वापस घर नहीं आया। परिजनों के द्वारा पता तलाश करने के बाद पुलिस में सूचना दी।
मंगडूराम बघेल के बड़े बेटे तुलाराम बघेल के द्वारा 10 अगस्त को थाना भानपुरी में गुम इंसान दर्ज किया गया। पतासाजी के लिए पुलिस टीम भी लग गई। पतासाजी के दौरान 13 अगस्त को ग्राम सालेमेटा के कोसारडेंड़ा डेम के पास सड़े गले हालत में पुरूष का शव मिलने पर तुलाराम बघेल को बुलाकर पहचान करवाने पर उसने अपने पिता मंगडूराम बघेल के रूप में पहचान किया।
शव मिलने पर पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर जांच पर लिया गया। प्रथम दृष्टया मामला संदेहास्पद होने पर जांच शुरू की गई। मृतक मंगडूराम बघेल गांव में बैगा, सिरहा गुनिया का काम किया करता था। उसके इस काम से गांव के कुछ लोग खुश नहीं थे और उससे रंजिश रखते थे।
ग्राम खण्डसरा मरदियापारा में पुलिस की टीम कैम्प कर ग्रामीणों से बारिकी से पूछताछ करने के दौरान विश्वस्त सूत्रों से मामले में अहम सुराग मिला और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पुलिस टीम के द्वारा सोरगांव निवासी कालीचरण कश्यप को अपने अभिरक्षा में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर मामले में खुलासा हुआ।
ग्राम खण्डसरा मरदियापारा निवासी रामधर मण्डावी, मनीराम बघेल, कसरू मण्डावी, सुकमन पोड़ामी का मानना था कि गांव में जो भी मौत होती है, वह मंगडूराम बघेल का सिरहागुनिया, जादू टोना करने के कारण होता है। क्योंकि बीते कुछ वर्षो में इन चारों के यहां इनके घर के 1-2 सदस्यों कि असामयिक मृत्यु हुई है। इन चारों का मानना था कि इनके परिवार के सदस्यों की मृत्यु का कारण मंगडूराम बघेल है।
इस संदेह पर इन चारों ने एक राय होकर मंगडूराम बघेल को जान से मारने की योजना बनाकर ग्राम सोरगांव निवासी कालीचरण कश्यप और ग्राम कतावण्ड थाना अनंतपुर जिला कोण्डागांव के विजय मण्डावी से सम्पर्क कर मंगडूराम बघेल को जान से मारने हेतु 85 हजार रूपये में सौदाबाजी की।
इन चारों के द्वारा सौदे की रकम में से 40 हजार रूपये कालीचरण कश्यप और विजय मण्डावी को एडवांस में दिये, शेष सौदे की रकम 45 हजार रूपये को काम खत्म होने के बाद देने की बात कही थी।
इस मामले में पुलिस ने बिना नंबर का मोटर सायकल जो घटना में प्रयोग किया गया था, उसके जब्त करने के साथ ही मृतक का मोबाईल आरोपी के कब्जे से, खून लगा हुआ डण्डा जिससे मृतक की हत्या की गई, 15 हजार रूपये, आरोपियों का खून लगा हुआ कपड़े के साथ ही घटनास्थल का खून आलुदा मिट्टी, रस्सी जिसमें मृतक को बांधा गया था.
पुलिस ने आरोपियों कालीचरण कश्यप 20 वर्ष निवासी सोरगांव नयागुड़ापारा थाना भानपुरी, विजय मण्डावी 28 वर्ष निवासी कतावण्ड थाना अनंतपुर जिला कोण्डागांव, रामधर मण्डावी 24 वर्ष निवासी खण्डसरा मरदियापारा, मनीराम बघेल 36 वर्ष निवासी खण्डसरा मरदियापारा, कसरू मण्डावी 42 वर्ष निवासी खण्डसरा मरदियापारा सुकमन पोडय़ामी 36 वर्ष निवासी खण्डसरा मरदियापारा के खिलाफ धारा 302, 201, 120 (बी), 109 भादवि छग टोनही प्रताडऩा निवारण अधिनियम 2005 की धारा 04, 05 दर्ज किया गया।‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 3 सितंबर। बस्तर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां 6 ग्रामीणों ने मिलकर गांव में सिरहा गुनिया का काम करने वाले युवक की हत्या करने के बाद उसके शव को जंगल में छुपा दिया गया था, सिरहा के घर नही आने पर परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया, जहां पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया, जहां मामले का खुलासा हुआ, पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश कर दिया है।
एसडीओपी घनश्याम कामडे ने बताया कि थाना भानपुरी के ग्राम खण्डसरा के मरदियापारा के रहने वाला मंगडूराम बघेल अपने परिवार के साथ रहकर कृषि कार्य के साथ सिरहा गुनिया का भी काम किया करता था, 8 अगस्त को दोपहर में अपने घर से खण्डसरा बाजार जाने के लिये निकला था, जिसके बाद वापस घर नहीं आया। परिजनों के द्वारा पता तलाश करने के बाद पुलिस में सूचना दी।
मंगडूराम बघेल के बड़े बेटे तुलाराम बघेल के द्वारा 10 अगस्त को थाना भानपुरी में गुम इंसान दर्ज किया गया। पतासाजी के लिए पुलिस टीम भी लग गई। पतासाजी के दौरान 13 अगस्त को ग्राम सालेमेटा के कोसारडेंड़ा डेम के पास सड़े गले हालत में पुरूष का शव मिलने पर तुलाराम बघेल को बुलाकर पहचान करवाने पर उसने अपने पिता मंगडूराम बघेल के रूप में पहचान किया।
शव मिलने पर पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर जांच पर लिया गया। प्रथम दृष्टया मामला संदेहास्पद होने पर जांच शुरू की गई। मृतक मंगडूराम बघेल गांव में बैगा, सिरहा गुनिया का काम किया करता था। उसके इस काम से गांव के कुछ लोग खुश नहीं थे और उससे रंजिश रखते थे।
ग्राम खण्डसरा मरदियापारा में पुलिस की टीम कैम्प कर ग्रामीणों से बारिकी से पूछताछ करने के दौरान विश्वस्त सूत्रों से मामले में अहम सुराग मिला और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पुलिस टीम के द्वारा सोरगांव निवासी कालीचरण कश्यप को अपने अभिरक्षा में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर मामले में खुलासा हुआ।
ग्राम खण्डसरा मरदियापारा निवासी रामधर मण्डावी, मनीराम बघेल, कसरू मण्डावी, सुकमन पोड़ामी का मानना था कि गांव में जो भी मौत होती है, वह मंगडूराम बघेल का सिरहागुनिया, जादू टोना करने के कारण होता है। क्योंकि बीते कुछ वर्षो में इन चारों के यहां इनके घर के 1-2 सदस्यों कि असामयिक मृत्यु हुई है। इन चारों का मानना था कि इनके परिवार के सदस्यों की मृत्यु का कारण मंगडूराम बघेल है।
इस संदेह पर इन चारों ने एक राय होकर मंगडूराम बघेल को जान से मारने की योजना बनाकर ग्राम सोरगांव निवासी कालीचरण कश्यप और ग्राम कतावण्ड थाना अनंतपुर जिला कोण्डागांव के विजय मण्डावी से सम्पर्क कर मंगडूराम बघेल को जान से मारने हेतु 85 हजार रूपये में सौदाबाजी की।
इन चारों के द्वारा सौदे की रकम में से 40 हजार रूपये कालीचरण कश्यप और विजय मण्डावी को एडवांस में दिये, शेष सौदे की रकम 45 हजार रूपये को काम खत्म होने के बाद देने की बात कही थी।
इस मामले में पुलिस ने बिना नंबर का मोटर सायकल जो घटना में प्रयोग किया गया था, उसके जब्त करने के साथ ही मृतक का मोबाईल आरोपी के कब्जे से, खून लगा हुआ डण्डा जिससे मृतक की हत्या की गई, 15 हजार रूपये, आरोपियों का खून लगा हुआ कपड़े के साथ ही घटनास्थल का खून आलुदा मिट्टी, रस्सी जिसमें मृतक को बांधा गया था.
पुलिस ने आरोपियों कालीचरण कश्यप 20 वर्ष निवासी सोरगांव नयागुड़ापारा थाना भानपुरी, विजय मण्डावी 28 वर्ष निवासी कतावण्ड थाना अनंतपुर जिला कोण्डागांव, रामधर मण्डावी 24 वर्ष निवासी खण्डसरा मरदियापारा, मनीराम बघेल 36 वर्ष निवासी खण्डसरा मरदियापारा, कसरू मण्डावी 42 वर्ष निवासी खण्डसरा मरदियापारा सुकमन पोडय़ामी 36 वर्ष निवासी खण्डसरा मरदियापारा के खिलाफ धारा 302, 201, 120 (बी), 109 भादवि छग टोनही प्रताडऩा निवारण अधिनियम 2005 की धारा 04, 05 दर्ज किया गया।