‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 मार्च। रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने नियमों का उल्लघंन मामले में प्रमोटर पर 10 लाख का दंड लगाया है। एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए समृद्धि विहार परियोजना के प्रमोटर, प्राइम डेव्हलपर्स, पर रूपये 10 लाख का आर्थिक दंड अधिरोपित किया है। यह दंड रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 13 के उल्लघंन के कारण लगाया गया, जिसके तहत् प्रमोटर भू-संपदा की लागत के 10 प्रतिशत से अधिक राशि अग्रिम या किसी फीस के रूप में किसी भी व्यक्ति से लिखित करार किये बिना (जो कि तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन पंजीकृत हो) स्वीकार नहीं करेगा।
रेरा की जांच में यह पुष्टि हुई कि प्रमोटर ने अनुबंध किये बिना केताओं से भू-संपदा की लागत के 10 प्रतिशत से अधिक धनराशि प्राप्त की, जो अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए प्राधिकरण ने रूपये 10 लाख की शास्ति अधिरोपित किया है।