बलौदा बाजार

जन्म-मृत्यु पंजीयन अवश्य कराएं
24-Nov-2024 7:15 PM
जन्म-मृत्यु पंजीयन अवश्य कराएं

बलौदाबाजार, 24 नवंबर। जिला बलौदाबाजार में जन्म-मृत्यु पंजीयन का कार्य जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 छ.ग. जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2001 के तहत किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु की घटना का पंजीयन 21 दिवस के भीतर नि:शुल्क कराया जा सकता है। 21 दिवस के पश्चात विलंबित पंजीयन हेतु निर्धारित शुल्क जमा कर ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। जन्म-मृत्यु पंजीयन संशोधन अधिनियम 2023 के अधिसूचना दिनांक 1 अक्टूबर 2023 के पश्चात् जन्म प्रमाण पत्र जन्म तिथि के प्रमाणन हेतु एकमात्र दस्तावेज के रूप में मान्य है।

जन्म-मृत्यु पंजीयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीयन किया जा रहा है।

कलेक्टर एवं अति.मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) ने अपील की कि जिले में प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु की घटना का पंजीयन अवश्य करायें। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र की वैधानिक मान्यता एवं उपदेयता सभी सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेज में किया जा सकेगा।


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