रायपुर

परिवहन विभाग हाईकोर्ट के आदेश का कड़ाई से पालन कराएं
09-Nov-2024 3:41 PM
परिवहन विभाग हाईकोर्ट के आदेश  का कड़ाई से पालन कराएं

बुजुर्गों को नि:शुल्क बस यात्रा 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 नवम्बर।
पेंशनर्स महासंघ ने सरकार से  हाईकोर्ट बिलासपुर के निर्देश के परिपालन में 80 प्लस  के वरिष्ठ नागरिकों को नि:शुल्क बस यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। महासंघ का कहना है कि प्रत्येक बस और बस स्टैंड में इसकी सूचना पाम्पलेट चस्पा कर प्रचार करना आवश्यक होगा।

वरिष्ठ नागरिकों को बस किराए में 100 फीसदी छूट देने राज्य शासन ने 3 वर्ष पहले सितंबर 2021 को आदेश जारी किया था।  परिवहन विभाग ने इस बारे में निर्देश हैं कि छूट नहीं देने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 86 और 34 के तहत कार्रवाई की जाएगी।परंतु शासन के जिम्मेदार विभाग द्वारा प्रचार प्रसार नहीं करने से यह आदेश राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के संज्ञान में नहीं है। और वे इसका लाभ नहीं उठा पा रहे है। जिन सुदूर क्षेत्रों में जिसमें बस्तर और सरगुजा में समुचित रेल सुविधा नहीं है ऐसे इलाकों के वरिष्ठ नागरिकों को नि शुल्क बस यात्रा के पात्रता लाभ नहीं मिलने से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। राज्य सरकार से इस बारे में सभी बस एवं बस स्टैंड में लिखित प्रचार करने की मांग करते हुए वित्त सचिव और परिवहन सचिव को पेंशनर्स महासंघ द्वारा 1 महीने पहले ज्ञापन सौंपा गया है।  

महासंघ ने आरोप लगाया है सरकार  के जिम्मेदार अधिकारियों का बस मालिकों से मिलीभगत होने की वजह से  वरिष्ठ नागरिक  और पेंशनर्स राज्य में नि: शुल्क बस यात्रा के सुविधा से वंचित है।

पेंशनर्स महासंघ राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्रोपदी यादव,राष्ट्रीय सचिव पूरन सिंह पटेल, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा तथा महामंत्री अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर, सुरेश मिश्रा,बी के वर्मा,आर एन ताटी,दिनेश उपाध्याय,प्रदीप सोनी,आर जी बोहरे,राकेश जैन आदि ने परिवहन और प्रचार प्रसार के लिए जिम्मेदार विभागों पर आक्रोश जताया है। इनका कहना है कि आज के अधिकारी कल बुजुर्ग होंगे, उस वक्त लाभ हासिल करने  बस संचालकों पर दबाव बनाकर लागू करवाएं ।
 

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