बलौदा बाजार

हनी ट्रैपिंग: मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज
05-Nov-2024 2:41 PM
हनी ट्रैपिंग: मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज

बलौदाबाजार, 5 नवंबर।  बहुचर्चित हनी ट्रैपिंग मामले में मुख्य आरोपी शिरीष पांडे की जमानत याचिका सोमवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संजया रात्रों की अदालत द्वारा खारिज कर दी गई है। इस मामले में शिरीष पांडे के खिलाफ अपराध क्रमांक 250/ 24 और 260/24 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले इसी मामले में विचरण न्यायालय अजय कुमार खाखा ने 28 अक्टूबर को दोनों ही अपराध मामलों में सुनवाई की थी।  इसके अतिरिक्त इस मामले में बलौदाबाजार थाना के पूर्व प्रभारी अमित कुमार तिवारी की भी अग्रिम जमानत याचिका 15 अक्टूबर को खारिज की जा चुकी है।  जांच के नए पहलुओं के आने के संकेत हनी ट्रैपिंग के इस मामले में शिरीष पांडे की मुख्य भूमिका बताई जा रही है। पुलिस का दावा है कि इस मामले में कई और लोगों की , संलिप्तता है और आगे भी कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। पुलिस द्वारा की जा रही जांच में यह मामला कई नए पहलुओं की और इशारा कर रहा है। गौरतलब है कि हनी ट्रैपिंग मामला आरोपियों पर गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।  पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने गिरोह के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण लोगों को जाल में फंसने का प्रयास किया था और इससे संबंधित कई आपत्तिजनक सबूत भी सामने आए हैं। पुलिस इस मामले में जल्द ही आगे की कार्रवाई कर सकती है और अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी संभव है।


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