बलौदा बाजार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 28 अक्टूबर। फ़ूड एंड ड्रग सेफ़्टी डिपार्टमेंट यानी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने साल भर में मानक खाद्य पदार्थों के मामले में करीब 250 सैंपल लिए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से एक को भी जेल नहीं हुई, करीब12-14 मामलों में छोटा-मोटा जुर्माना चुका कर मिलावट खोरी ने अपना धंधा फिर चमक लिया।
आंकड़ों पर थोड़ा और गौर करने पर पता चला कि विभाग ने ज्यादातर कार्रवाई होली, रक्षाबंधन, दिवाली जैसे बड़े त्योहार के दौरान की है। जबकि साल के बाकी दिनों में भी खाने-पीने का धंधा खूब चलता है। लोगों की सुबह बेकरी आइटम से शुरू होती है तो शाम स्ट्रीट फूड। इसके अलावा भी जयंती समारोह जैसे कार्यक्रमों में खान-पान के बाहरी आइटम की भारी डिमांड रहती है। विभाग त्योहार से पहले आते हैं और खत्म होने से पहले गायब इसी बीच फोटोबाजी कार्यवाही होती है वो भी परवान नहीं चढ़ पाती।
अभी हाल ही की बात ले लीजिए फूड एंड ड्रग सेफ्टी ने बलौदाबाजार समेत भाटापारा सिमगा हिरमी सुहेला हथबंद निमतरा आदि इलाकों से अमानक खाद्य पदार्थों के दर्जनों सैंपल उठाए हैं। इनमें से कई दुकानों की मिलावटी मिठाइयां तो इतनी खराब थी कि मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।
बेसन नहीं तिवरा, काजू कतली में मूंगफली
जिले में बिकने वाली मिठाइयों की किस कदर मिलावट खोरी हो रही है पिछले कुछ सालों में हुई जांच के दौरान पाया गया कि होटल में बेसन की जगह तिवरा पीसकर इस्तेमाल किया जा रहा है। काजू कतली नाम से बिकने वाली मिठाइयों में मूंगफली तो बर्फी में काजू पिस्ता के नाम पर एसेंस मिलने का मामला सामने आया है।
शहर के आसपास चिप्स चॉकलेट जैसे पैकेट आइटम्स बनने वाले प्लांट्स की भी भरमार है। चित्तू की चाची नानी सुहानी जैसे पैकेट आइटम बेचने वाले इन प्लांट्स पर फूड एंड ड्रग्स सेफ्टी डिपार्टमेंट ने एकाद बार भी दबिश दी, ऐसी कोई सूचना कभी सामने नहीं आई।
उमेश वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी बलौदाबाजार का कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों में जिले के बलौदाबाजार समेत भाटापारा सिमगा हिरमी सुहेला हथबंद निमतरा आदि जगहों पर कार्रवाई की गई है। विभाग की चलित लैब में 250 से अधिक सैंपल लिए गए हैं। 12-14 प्रकरणों में पेनल्टी की गई है। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
पंजीयन नहीं करते
मिठाई दुकान वाले वालों को खाद एवं औषधि प्रशासन विभाग में पंजीयनकरना होता है। जानकारी के अनुसार 50 दुकानों निधि पंजीयन नहीं कराया है। जबकि शहर और जिले भर में मिठाइयों की 500 से ज्यादा दुकानें हैं।
एडवोकेट शिखर परगनिया ने बताया कि मिलावटखोरी पर खाद अपमिश्रण अधिनियम में 10 लाख जुर्माना व आजीवन कारावास बीएनएस में 6 माह जेल या 5000 अर्थदंड का प्रावधान का है।
मिठाई बेचने के लिए इन नियमों को मानना ही है -बंगाली मिठाई बनने से 36 घंटे से 3 दिन के भीतर बेच दें। मावे की मिठाई 48 घंटे से चार दिन तक के समय में बेचे। बेसन से बनी मिठाइयां 7 से 8 दिन तक ही बेच सकेंगे।