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रेस्टोरेंट एवं ख़ाद्य व्यापारियों के लिए फॉस्टक ट्रेनिंग अनिवार्य
07-Mar-2021 12:52 PM
रेस्टोरेंट एवं ख़ाद्य व्यापारियों के लिए फॉस्टक ट्रेनिंग अनिवार्य

रायपुर, 7 मार्च। भारतीय ख़ाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा सभी रेस्टोरेंट एवं ख़ाद्य व्यापारियों को फॉस्टक ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ रेस्टोरेंट एवं कैफे एसोसिएशन द्वारा राज्य के सभी खाद्य पदार्थ व्यापारियों के लिए फॉस्टक ट्रेनिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया है। 

कार्यशाला 8 मार्च को वीआईपी क्लब में रखा गया है। वर्तमान में सभी व्यापारियों को फॉस्टक सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है जिसकी फीस लाइसेंस धारक के लिए 1750/-पंजीयन धारक के लिए 980/- है। उक्त परीक्षण में उपस्थित होने के लिए सभी व्यापारियों को पहचान पत्र एफएसएसएआई लाइसेंस की प्रतिलिपि लाना आवश्यक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम के स्पांसर पार्टनर एसएमआईटी सॉल्यूशन है एवं कार्यशाला के पश्चात स्वल्पाहार का आयोजन किया गया है।


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