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गाइडलाइन दरों में संशोधन का क्रेडाई छत्तीसगढ़ ने किया स्वागत
09-Dec-2025 3:10 PM
गाइडलाइन दरों में संशोधन का  क्रेडाई छत्तीसगढ़ ने किया स्वागत

सीएम और वित्तमंत्री का जताया आभार

रायपुर, 9 दिसंबर। क्रेडाई  छत्तीसगढ़ ने बताया कि राज्यभर के रियल एस्टेट डेवलपर्स की शीर्ष संस्था, आज केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन दरों में किए गए आवश्यक एवं सकारात्मक संशोधनों का स्वागत किया । बोर्ड द्वारा राज्य में लागू गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण के संदर्भ में किए गए अध्ययन, प्राप्त सुझावों एवं स्थिति की वास्तविकता को समझते हुए पारित यह निर्णय रियल एस्टेट सेक्टर, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजनाओं, मध्यम एवं आर्थिक वर्ग के घर खरीदने वालों—सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण राहत लेकर आया है।

क्रेडाई  छत्तीसगढ़ ने बताया कि  विशेष रूप से निम्न महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया  है-1. नगरीय सीमा में 1400 वर्ग मीटर तक ईकाई सहित भूमि पर आधारित गणना- राज्य के शहरों में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की व्यावहारिक लागत को देखते हुए 50 प्रतिशत  तक राहत और नगर पालिकाओं में 37.5 प्रतिशत  तथा नगर पंचायतों में 25 प्रतिशत तक नए प्रावधान बड़ी राहत है। 2. वाणिज्यिक भवनों के शॉप/ऑफिस/स्पेस के सुपर बिल्ट एरिया पर बाजार मूल्य की गणना का निर्णय* – पूरे प्रदेशभर में इस निर्णय का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वास्तविक मूल्य निर्धारण को सरल बनाएगा।

 

क्रेडाई  छत्तीसगढ़ ने बताया कि  3. कमर्शियल  भवन एवं ऑफिस कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट  एवं प्रथम तल में 10 प्रतिशत कमी और ऊपरी मंजिल पर 20 प्रतिशत की छूट, यह छूट व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स, विशेषकर रूस्रूश्व और नए व्यापारिक निवेश को बढ़ावा देगी। 4. जिला मूल्यांकन समिति को अधिकार  जिले की भौगोलिक आवश्यकता अनुसार गाइडलाइन पुनरीक्षण का अधिकार देकर सरकार ने स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

क्रेडाई छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों की ओर से पंकज लाहोटी अध्यक्ष,  मृणाल गोलेच्छा चेयरमैन,  अभिषेक बच्छावत सचिव एवं प्रेसीडेंट इलेक्ट  की और से राजस्व एवं वाणिज्यिक कर मंत्री ओ.पी. चौधरी को विशेष धन्यवाद ज्ञापित किया , जिन्होंने समय-समय पर रियल एस्टेट सेक्टर की समस्याओं को समझते हुए संवाद की प्रक्रिया जारी रखी तथा व्यावहारिक एवं उद्योग हित में इस निर्णय को लागू कराया। साथ ही वाणिज्यिक कर विभाग, महासंचालनालय पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, तथा केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के सभी सदस्यों का भी धन्यवाद किया , जिनके सहयोग से यह महत्वपूर्ण निर्णय संभव हो सका।


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