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प्रिंसिपल कमिश्नर सेन्ट्रल जीएसटी को सरलीकरण संबंधी कैट-चेम्बर के सुझाव
15-Oct-2022 2:09 PM
प्रिंसिपल कमिश्नर सेन्ट्रल जीएसटी को सरलीकरण संबंधी कैट-चेम्बर के सुझाव

रायपुर, 15 अक्टूबर। अतुल गुप्ता जी, प्रिंसिपल कमिश्नर, सेन्ट्रल जीएसटी से चेम्बर एवं कैट (सी.जी.चेप्टर) के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात कर जीएसटी सरलीकरण संबंधी सुझाव दिये।  श्री अमर पारवानी ने पत्र के माध्यम से बताया कि जीएसटी सरलीकरण एवं विसंगतियों को दूर करने औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों से प्राप्त सुझाव निम्नानुसार है:-

जीएसटी हेतु सुझाव-विक्रेता पर ही कार्यवाही की जानी चाहिए, एक ही लेनदेन पर दो दो बार ब्याज, क्रष्टरू संबधित प्रावधान, इनपुट टेक्स क्रेडिट  जीएसटीआर 2बी के आधार पर मान्य होने, जीएसटी प्रणाली में ब्याज की गणना के प्रावधान को बदलने बाबत, स्टेशनरी वस्तु पेन पर जीएसटी में वृद्धि बाबत।

नियम 86 बी, पूर्व माह का जीएसटीआर -3बी न जमा होने पर जीएसटीआर-1 जमा करने पर प्रतिबंध, नियम  21 जीएसटी पंजीकरण का निलंबन/निरस्तीकरण, ई-इनवॉइसिंग के 1 अक्टूबर 2022 से रु.10 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों पर लागू किए गए प्रावधान वापस लेने बाबत।

ई-इनवॉइसिंग की स्थिति में खरीददार को इनपुट अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए, ई-वे बिल की वैधता अवधि में 50 प्रतिशत की कटौती, माल के परिवहन एवं ई-वे बिल सम्बंधित समस्याएं, छुटे हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेन एवं वार्षिक विवरण पत्र में संशोधन किए जाने हेतु अवसर प्रदान करने बाबत, जीएसटी वार्षिक विवरण के संबंध में सुझाव, ब्याज, पेनाल्टी एवं विलंब शुल्क से छुट प्रदान करने हेतु, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन संरेडर करने बाबत।
 


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