बीजापुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 8 सितंबर। सोमवार को ग्राम पंचायत दुगोली में बदरू कुडिय़म की अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ग्राम के मुखिया, प्रमुख जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ अंग्रेजी शराब बेचने वाले दुकानदारों की उपस्थिति भी रही।
बैठक में सर्वसम्मति से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत दुगोली में 15 सितम्बर से शराब की बिक्री पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी।
यदि कोई व्यक्ति दुकान या घर पर शराब बेचता हुआ पाया जाता है, तो उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा तथा पंचायत स्तर पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, पंचायत ने यह भी स्पष्ट किया है कि ग्राम पंचायत दुगोली के दुकानों या उनके आस-पास शराब पीना सख्त मना है। ऐसा करते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति से 501 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। बैठक में सरपंच, सचिव , उपसरपंच वार्डपंचगण व अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे।
ज्ञात हो कि इससे पहले ग्राम पंचायत नैमेड ने भी पंचायत क्षेत्र में शराब की बिक्री व सेवन पर प्रतिबंध का निर्णय लिया था। अब ग्राम पंचायत दुगोली ने भी यह शराब की बिक्री व उसके सेवन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।