बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 24 अक्टूबर। जिला मुख्यालय समेत पूरे जिले में दीपावली के दौरान पटाखा बेचने के लिए पुराने 300 लायसेंस नवीनीकरण कर जारी किए गए हैं। इस बार जिले में नए लायसेंस के लिए प्रस्तुत किए गए 10 आवेदनों में से 3 आवेदन जारी किए गए हैं। बचत आवेदन प्रक्रिया में हैं। जिला मुख्यालय में धनतेरस के सप्ताह भर पूर्व अस्थायी पटाखा दुकान संचालन के लिए स्थल चयन नहीं हो पाया है। जिला मुख्यालय में 55 से अधिक अस्थाई लायसेंस धारी हैं, जिनको पटाखा बेचने के लिए बाजार लगाए जाने का इंतजार है। जिला प्रशासन द्वारा पटाखा फोडऩे के लिए दो घंटे का समय निर्धारित करते हुए दिशा-निर्देश जारी किया गया है।
इस संबंध में लायसेंस शाखा प्रभारी संयुक्त कलेक्टर प्रकाश भारद्वाज ने बताया कि लायसेेंस शाखा द्वारा पुराने सभी लायसेंस का नवीनीकरण करने के बाद लायसेंस जारी किया गया है। जिले में करीब 300 लायसेंस पटाखा विक्रेता हैं। वहीं कुछ आवेदन प्रक्रिया में हैं।
जानकारी हो कि आने वाले सप्ताह के बुधवार को धनतेरस त्यौहार मानाया जाना है। जिले के सभी थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में अस्थायी पटाखा दुकान के लिए लायसेंस जारी किया गया है, जिसके बाद पंचायत व निकाय को दुकान संचालन के लिए स्थल चयन की प्रक्रिया को पुर्ण करना होगा। इसी तरह जिला मुख्यालय में 55 से अधिक अस्थायी लायसेंस जारी किए गए हैं, जिन्हें नगर पालिका बेमेतरा द्वारा निर्धारित स्थल पर ही पटाखा बेचना होगा। लायसेंस जारी किए जाने के बाद अब विक्रेताओं को स्थल चयन होने का इंतजार है। बताना होगा कि पूर्व सीजन के दौरान बेसिक स्कूल मैदान में अस्थाई पटाखा बाजार संचालित किया गया था। उससे पूर्व मंडी मैदान में पटाखा बाजार लगाया जा रहा है। दो साल में दो बार स्थान बदला जा चुका है।
दुकानों के निर्माण के लिए तय किए मापदंड
पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर, अज्वलनशील सामग्री से बने टिन शेड द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साइड) पर एवं एक दूसरे के सामने न बनाई जाए। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था के लिए किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैप एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिए। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होनी चाहिए। विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वत: बंद हो जाए।
हाई पॉवर लाइन के आसपास न हो दुकानें
पटाखा दुकान ट्रांसफॉर्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाई टेंशन पावर लाइन न गुजरती हो। प्रत्येक पटाखा दुकान में 5 किग्रा क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। इसकी मारक क्षमता 6 फीट की होती है। दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ होनी चाहिए। पटाखा दुकानों के सामने बाइक व कार की पार्किंग प्रतिबंधित होनी चाहिए। अग्निशमन विभाग एवं एबुलेंस का फोन नंबर, दुकान परिसर में लगाया जाए। अग्निशमन वाहन के लिए जगह हो।
ग्रीन पटाखा का ही उपयोग हो सकेगा
जिले में केवल हरित पटाखों का उपयोग एवं विक्रय हो सकेगा। साथ ही दीपावली, छठ, गुरू पर्व, नया वर्ष क्रिसमस पर पटाखों को फोडऩे के लिए दो घंटे की अवधि निर्धारित की गई है। उच्चतम न्यायालय तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मार्गदर्शिका के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में निर्देशों का कड़ाई से पालन करने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया है।
ऑनलाइन पटाखा नहीं मांगा सकते
पटाखों में लिथियम, आर्सेनिक, एंटिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया जाता है। ऑनलाइन अर्थात ई-व्यापारिक वेबसाइटों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजान आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। निर्देशों के कड़ाई से पालन के निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं।
दो घंटे का समय मिला है
दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व, नया वर्ष, क्रिसमस के मौके पर दो घंटे की अवधि पटाखे फोडऩे के लिए निर्धारित की गई है। दीपावली के लिए रात्रि 8 से 10 बजे तक, छठ पूजा के लिए सुबह 6 से 8 बजे तक, गुरु पर्व के लिए रात 8 से 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। क्रिसमस व नया वर्ष के लिए रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से रात्रि 12 बजकर 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा 23 नवंबर 2018 को पारित आदेश के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में कुछ अन्य निर्देश भी दिए गए हैं। इनमें कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इप्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस्ड ट्रेडर द्वारा किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे अथवा लडिय़ों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है। पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाइसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं।


