बेमेतरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 20 दिसंबर। दाढ़ी क्षेत्र में हुए रेप मामले में फास्ट टै्रक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट), मधु तिवारी द्वारा अभियुक्त मनी टण्डन पिता रामकुमार टण्डन, थाना दाढ़ी, क्षेत्र निवासी को बीस साल के सश्रम कारावास व 2,000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ की ओर से सतीश वर्मा, विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की। प्रकरण को लेकर मिली जानकारी के अनुसार पीडि़ता के पिता द्वारा थाना दाढ़ी में 14 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराया कि पीडि़ता रात्रि में खाना खाकर अपने कमरे में सोयी थी रात में देखे तो पीडि़ता के कमरे में नहीं थी। पता तलाश करने पर नहीं मिली तो पिता ने प्रकरण दर्ज कराया कि किसी अज्ञात व्यक्ति पीडि़ता को नाबालिग होना जानते हुए उसके वैध संरक्षण से बहला फुसलाकर, भगाकर ले जाने पर दाढ़ी, थाना में धारा- 363 भा.दं.सं. के तहत पंजीबद्व कर विवेचना की गई।
विवेचना के दौरान अभियुक्त मनीष टण्डन के कब्जे से पीडि़ता को ग्राम किशुनगढ़, पण्डरिया से बरामद किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी के विरूद्ध भा.द.संहिता की धारा- 363, 366ए, 376 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, की धारा 4, 6 के तहत् विचारण हेतु सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से 10 साक्षियों का कथन लिया गया।


