संबंधित प्रावधानों पर सुझाव
रायपुर, 16 फरवरी। चेंबर ने बताया कि केंद्रीय जीएसटी आयुक्तालय रायपुर में बजट बाद परामर्श और बातचीत पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें चैंबर प्रतिनिधि मंडल शामिल हुआ। कार्यक्रम में चेंबर प्रतिनिधिमंडल ने जीएसटी से संबंधित प्रावधानों पर निम्नलिखित सुझाव दिए जो इस प्रकार हैं-1. जीएसटी मामलों में जुर्माना लगाने के लिए बजट में एक कठोर प्रस्ताव-(अ) बजट से पहले:- जुर्माने की मांग के कारण बताओ नोटिस के मामले में अपील दायर करने के लिए कोई पूर्व-जमा करने की प्रक्रिया नहीं थी।
चेंबर ने बताया कि (ब ) बजट के बाद:- कर की मांग को शामिल किए बिना केवल जुर्माना लगाने वाले सभी मामलों में अपील दायर करने के लिए पूर्व शर्त के रूप में जुर्माने का 10त्न जमा करने का प्रस्ताव है। ट्रिब्यूनल स्तर पर भी, कर की मांग को शामिल किए बिना केवल जुर्माने वाले मामलों में अतिरिक्त 10त्न जुर्माने की पूर्व जमा राशि निर्धारित की जा रही है। यह सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 112(8) (विधेयक के खंड 125) में एक प्रावधान डालकर किया जा रहा है। अत: उपरोक्त प्रावधान को पूर्व की तरह यथावत रखा जाना चाहिए।