राजनांदगांव

संपत्तिकर भुगतान के लिए एक माह की छूट
05-Apr-2025 3:40 PM
संपत्तिकर भुगतान के लिए एक माह की छूट

30 अप्रैल तक कर छूट का लाभ उठाने आयुक्त ने की अपील

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
 राजनांदगांव, 5 अप्रैल।
नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति अर्थात 31 मार्च तक करो का भुगतान करने पर किसी प्रकार का अधिभार नहीं लिया जाता है। आम नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते छत्तीसगढ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 2 अपै्रल 2025 को आदेश जारी कर इस माह की विशेष छूट के तहत 30 अपै्रल तक संपत्तिकर का भुगतान करने पर अधिभार नहीं लगने छूट प्रदान की गई है।

नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने बताया कि शासन द्वारा करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते नगरीय निकायों को देय संपत्तिकर की अधिकतम वसूली एवं आम नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा 30 अपै्रल तक संपत्तिकर का भुगतान करने पर विशेष छूट प्रदान करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। निर्देश में वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोकसभा निर्वाचन कार्य, निकायों का परिसीमन कार्य, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य तथा स्थानीय निकायो का निर्वाचन आदि में आचार सहिता भी प्रभावी रही एवं उक्त कार्यो में निकायों के अधिकारी व कर्मचारी भी संलग्न रहे। जिसके परिणाम स्वरूप आय संग्रहण की कार्रवाई प्रभावित रही। जिसके आधार पर करने हेतु अतिम तिथि 30 दिवस की विशेष छूट प्रदान करते 30 अपै्रल निर्धारित की गई है। आयुक्त विश्वकर्मा ने कहा कि राजस्व अमला द्वारा घर-घर जाकर भी सम्पत्तिकर की वसूली की जाएगी तथा नगारिकों को ऑनलाइन भुगतान हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। आयुक्त ने सभी करदाताओं से अपने संपत्तिकर का भुगतान कर छूट का लाभ लेते नगर विकास में सहयोग करने की अपील की है।


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