राजनांदगांव
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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 4 अप्रैल। तुमड़ीबोड पुलिस चौकी क्षेत्रांतर्गत स्थित 2 ढाबा संचालकों पर 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। यारा द ढाबा एवं शेरे पंजाब ढाबा के संचालकों सहित 3 लोगों को आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 25.720 लीटर शराब जब्त किया।
पुलिस के अनुसार लालबाग थाना प्रभारी प्रशिक्षु भापुसे ईशु अग्रवाल के नेतृत्व में पुलिस चौकी तुमडीबोड स्टाप द्वारा 2 अप्रैल को अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन की मुखबिर सूचना पर ढाबों की चेकिंग की गई।
चेकिंग के दौरान ग्राम तुमड़ीबोड स्थित यारा द ढ़ाबा के संचालक अजय तेजवानी एवं मलईडबरी स्थित शेरे पंजाब ढाबा के संचालक हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी एवं साथी मोहम्मद शाहिद द्वारा अवैध रूप से शराब बिक्री करते पाए जाने पर मौके पर ही कार्रवाई करते 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल निरूद्ध किया गया।
पुलिस ने यारा द ढाबा ग्राम तुमडीबोड़ के संचालक अजय तेजवानी के कब्जे से अवैध रूप से शराब बिक्री करते 17.800 बल्क लीटर कीमती 10120 रुपए जब्त कर धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया।
इसी तरह शेरे पंजाब ढाबा ग्राम मलईडबरी मोहम्मद शाहिद के कब्जे से एक लाल रंग के प्लास्टिक के कैरेट में रखे शराब कुल जुमला 7.920 बल्क लीटर कीमती 5200 रुपए को जब्त किया गया।
साथ ही ढाबा संचालक हरप्रीत सिंग उर्फ हैप्पी द्वारा शराब लाकर अवैध रूप से मोहम्मद शाहिद से बिक्री कराना पाए जाने पर ढाबा संचालक हरप्रीत सिंग उर्फ हैप्पी एवं उसके साथी मोहम्मद शाहिद के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया।