रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 नवंबर। चाकूबाजी के मामले में अपर न्यायाधीश दिग्विजय सिंह की कोर्ट ने आरोपी को 10 साल का कारावास की सजा सुनाई है । गुढिय़ारी पुलिस ने फरवरी 22 में गोगांव निवासी नीतीश बंजारे उर्फ चिंटू 20 को चाकूबाजी के मामले धारा 294,307,323,326,34 आईपीएस में गिरफ्तार किया था।
12 फरवरी 22 की दोपहर लगभग चार बजे गोगांव के पुरानी पानी टंकी के पास नीतीश और उसका साथी योगेश लहरे आए और रूक्मिणी के बेटे टीकम महेश्वरी को धमकी देते हुए गाली-गलौज की। इसके बाद नीतीश ने धारदार चाकू से टीकम महेश्वरी के कमर, पेट और सीने पर वार किया। जब सूरज महेश्वरी बीच बचाव में आया, तो उसके सिर और कमर के नीचे वार किए गए। घटना को इलाके के लोग भी देख चुके थे। इसकी रिपोर्ट मां रूक्मिणी ने धारा 307, 323, 34 के तहत दर्ज कराई थी।। घटना स्थल से नीतीश के पास से खून लगे कपड़े और एक लोहे का नुकीला धारदार चाकू जब्त किया गया। इन्हें राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया।
साथ ही, घटनास्थल का पटवारी नजरी नक्शा तैयार किया गया। जांच और साक्ष्य संकलन के बाद आरोपी नीतिश बंजारे के खिलाफ धारा 294, 506 भाग-दो, 307, 323, 326, 34 भा.दं.सं. के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। नीतीश ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की और न्यायिक प्रक्रिया के तहत मामले का सामना किया। मामले की सुनवाई के दौरान 12 गवाहों के बयान लिए गए, जिनमें रूखमणी महेश्वरी, आहत टीकम और सूरज महेश्वरी, गवाह महेन्द्र कुमार गेन्द्रे, जय सोनवानी, सुखवंतीन बाई, तुलसी लहरे और आरक्षक हेमेश साहू शामिल थे। सभी साक्ष्यों और घटनास्थल के तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने नीतिश बंजारे को दोषी ठहराया। न्यायालय ने आरोपी को धारा 307 सहपठित 34 भा.दं.सं. के तहत दस-दस वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 रुपये का अर्थदंड दिया। आरोपी की जमानत अवधि 13 फरवरी 2022 से 27 जनवरी 2024 तक रही, यानी कुल सात सौ चौदह दिन। आरोपी की गिरफ्तारी 13 फरवरी 2022 को हुई थी और न्यायालय ने उसे दोषसिद्धि के बाद दंड दिया।


