रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 नवंबर। एनडीपीएस मामले में अदालत ने आरोपी रवि सायतोड़े को धारा 20 (बी) (2) (बी) के तहत दोषसिद्ध करार दिया है। न्यायाधीश शैलेश शर्मा की अदालत ने आरोपी को 10 साल कठोर कारावास और एक लाख का जुर्माना लगाया है। आरोपी के घर की छत पर पानी टंकी के नीचे 11 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया था।
घटना 31 जनवरी 2024 की है। धरसींवा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम सांकरा स्थित आनंद चौक में रहने वाला रवि सायतोड़े अपने घर की छत पर गांजा छिपाकर रखा है। सूचना पर पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी ली गई। पूछताछ में आरोपी ने स्वयं स्वीकार किया कि उसने पानी टंकी के नीचे सफेद बोरी में गांजा रखा है। जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर बोरी को बरामद किया, जिसमें 11 किलो गांजा मिला। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। जहां कार्रवाई के दौरान अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 का नोटिस दिया गया और तलाशी व जप्ती पंचनामा तैयार किया गया। अभियोजन ने तर्क दिया कि आरोपी द्वारा गंभीर अपराध किया गया है और उसके विरुद्ध कठोर दण्ड की आवश्यकता है।
न्यायालय ने कहा कि आरोपी के कब्जे से अल्प मात्रा से अधिक, वाणिज्यिक मात्रा से कम, 11 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। अदालत नेे गंभीर अपराध माना और आरोपी को दोषसिद्ध किया।
सचदेव राइस मिल में एक व्यक्ति की मौत
रायपुर, 21 नवंबर। सचदेव राइस मिल में एक व्यक्ति की मौत हो गयी है । यह व्यक्ति मिल में हालिया काम पर नियुक्त किया गया था।मिल में तकनीकी कार्य करते हुए लापरवाही के चलते उसकी जान जाना बताया जा रहा है। मिल प्रबंधन जिम्मेदारी नहीं ले रहा।शव को पीएम के लिए मेकाहारा अस्पताल लाया गया है। पुलिस मृतक की पहचान और कारणों की जांच कर रही है।


