रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 नवंबर। वित्त विभाग ने अप्रैल 22 से लागू ओपीएस के तहत सी.जी.पी.एफ. के अंतिम आहरण,भुगतान के लिए आनलाइन प्रक्रिया को लेकर निर्देश जारी किए हैं। यह भुगतान शासकीय सेवक की सेवा समाप्ति/सेवा से त्याग पत्र/सेवानिवृत्ति / मृत्यु के पश्चात किया जाना है।
वित्त सचिव मुकेश बंसल के आदेश अनुसार कार्यालय प्रमुख स्तर पर शासकीय सेवक का सी.जी.पी.एफ खाता विवरण ऑनलाईन पोर्टल ष्श्चह्य.ष्द्द.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ में संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि द्वारा प्रदत्त यूजर आई. डी एवं पासवर्ड की सहायता से डी.डी.ओ./ इम्प्लाई आईडी लॉगइन में देखा जा सकता है। सेवक की सेवा समाप्ति सेवा से त्याग पत्र / शासकीय सेवक को अथवा उसकी मृत्यु के प्रकरण में नॉमिनी को सी.जी.पी.एफ. अंतिम भुगतान ऑनलाईन सी.जी.पी.एफ. फाईनल पेमेंट सिस्टम पोर्टल में कार्यालय प्रमुख के द्वारा किया जाएगा।
भुगतान के पूर्व संबंधित कोषालय/उप कोषालय द्वारा संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़ से डिजिटल हस्ताक्षर युक्त ई-सी.जी.पी.एफ. प्राधिकार पत्र कोषालय/उप कोषालय में प्राप्त होने की पुष्टि की जाएगी। पुष्टि हो जाने के पश्चात् देयक का भुगतान संबंधित सेवा समाप्ति / सेवा से त्याग पत्र/सेवानिवृत्त शासकीय सेवक अथवा दिवंगत सेवक के नामिनी के खाते में जमा किया जाएगा।
ऐसे तैयार होगा फाईनल पेमेंट
अ- सेवक की सेवा समाप्ति/सेवा से त्याग पत्र / सेवानिवृत्ति के प्रकरणों में अनुसूची पांच तथा मृत्यु के प्रकरण में अनुसूची-सात का प्रयोग किया जायेगा।
अभिदाता का व्यक्तिगत विवरण, विभागीय विवरण, गणना विवरण एवं दस्तावेज विवरण की प्रविष्टि की जाएगी। वांछित दस्तावेज स्कैन कर अपलोड किया जाएगा एवं सभी दस्तावेज होने की पुष्टि चेक लिस्ट अनुसार की जाएगी।
अनुसूची पांच अथवा सात में, डिजिटल हस्ताक्षरित छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि पासबुक तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों को ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड कर संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि को प्रेषित किया जाएगा।
ई-सी.जी.पी.एफ. प्राधिकार पत्र जारी होने के पश्चात् छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान किये जाने हेतु आहरण संवितरण अधिकारी (ष्ठष्ठह्र) द्वारा ई-बिल के माध्यम से देयक तैयार कर कोषालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
ब - संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि स्तर पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी के रूप में छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान प्रकरण को ऑडिट ऑफिसर के रूप में परीक्षण कर ई-सी.जी.पी.एफ. प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा। संचालनालय में कार्यों के संपादन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-
संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि द्वारा ही प्रदत्त यूजर आईडी एवं पासवर्ड से ऑनलाईन सी.जी.पी.एफ. फाईनल पेमेंट सिस्टम पोर्टल में लॉगइन।
कार्यालय प्रमुख द्वारा ऑनलाइन प्रविष्ट की गयी जानकारियों तथा अभिप्रमाणित अनुसूची पांच अथवा सात में संलग्न प्रपत्रों, अभिलेखों एवं छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि ई-पासबुक का परीक्षण।
ऑनलाइन प्रविष्टि एवं ई-पासबुक प्रविष्टि में भिन्नता होने पर संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि द्वारा संधारित ऑनलाइन अभिलेखों के आधार पर जमा राशि एवं उस पर देय ब्याज राशि की गणना की जाएगी। प्राप्त प्रकरण में पूर्ण परीक्षण उपरांत अंतिम रूप से प्रगणित डिजिटल हस्ताक्षर युक्त ई-
सी.जी.पी.एफ. प्राधिकार पत्र जारी कर कार्यालय प्रमुख, कोषालय अधिकारी तथा सम्बन्धित अभिदाता को ऑनलाइन प्रेषित किया जाएगा। विभिन्न कार्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य तथा एन.आई.सी. के सहयोग से वेबसाईट का सुचारू संचालन एवं आवश्यकतानुसार सुधार कार्य संचालनालय द्वारा किया जाएगा।
स - कोषालय/उप कोषालय स्तर पर इस स्तर पर ई बिल के माध्यम से प्रस्तुत छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि अंतिम भुगतान देयक को ई-सी.जी.पी.एफ. प्राधिकार पत्र के आधार पर परीक्षण कर भुगतान किया जाएगा। इसके लिए निम्नानुसार प्रक्रिया इस कार्यालय द्वारा अपनायी जाएगी
संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा, ऑनलाइन प्राप्त ई-सी जी.पी.एफ. प्राधिकार पत्र के आधार पर ई-बिल साफ्टवेयर में देयक तैयार किया जाएगा। देयक के ऑनलाईन भुगतान की कार्यवाही संबंधित कोषालय/उप कोषालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।


