रायपुर

नशीली टेबलेट तस्करी करने वाले चार को 15 साल जेल, 1.50 लाख का जुर्माना भी
12-Nov-2025 6:03 PM
नशीली टेबलेट तस्करी करने वाले चार को 15 साल जेल, 1.50 लाख का जुर्माना भी

मुख्य आरोपी फरार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 नवंबर। नशीली दवाओं की अवैध तस्करी के मामले में पकड़े गए चार आरोपियों को विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने दोषी ठहराते हुए 15-15 वर्ष के कठोर कारावास और 1.50-1.50 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं एक आरोपी मौके से फरार है।

अभियोजन का मामला यह है कि 17 मार्च 2021 को खमतराई पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बंजारी मंदिर परिसर के पास रावाभाठा इलाके में नरेंद्र शर्मा, पदुम सिंह, अतुल शर्मा, विनीत शुक्ला उर्फ भोलू और युवराज शर्मा उर्फ विक्कीअपने पास नशीली दवा रखे हैं और उसे बेचने की फिराक में ग्राहक तलाश रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने बताए हुलिए और स्थान को चिंहाकित कर चारों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसने पास से हृद्बह्लह्म्शह्यह्वठ्ठ-10 (हृद्बह्लह्म्ड्ड5द्गड्डश्चड्डद्व ञ्जड्डड्ढद्यद्गह्लह्य ढ्ढक्क) की 9,800 टेबलेट वजनी 5.488 किलोग्राम बरामद की थी, जो एनडीपीएस एक्ट के तहत वाणिज्यिक मात्रा में मानी जाती है।

जांच में यह साबित हुआ कि आरोपियों ने इन प्रतिबंधित टेबलेट्स को बेचने के लिए अवैध रूप से अपने कब्जे में रखा था। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पदुम सिंह यादव, अतुल शर्मा, विनीत शुक्ला और युवराज शर्मा को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22(सी) सहपठित धारा 29 के तहत दोषसिद्ध पाया। अदालत ने चारों आरोपियों को 15 वर्ष का कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने की स्थिति में तीन वर्ष अतिरिक्त कैद की सजा दी गई है। फरार आरोपी नरेंद्र शर्मा के खिलाफ प्रकरण सुरक्षित रखा गया है।


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