रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 नवंबर। राजधानी रायपुर की विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने खाद्य निरीक्षक प्रहलाद राठौर को बलात्कार और जातिगत उत्पीडऩ के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन का मामला यह है कि पीडि़ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दो साल पहले आरोपी प्रहलाद राठौर, जो रायपुर में फूड इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ था, ने उसके साथ झूठा प्रेम संबंध बनाकर ब्लैकमेलिंग और शारीरिक शोषण किया। उसने पहले महिला से दोस्ती की। इसके बाद आरोपी ने महिला का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। बाद में उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए।
पीडि़ता का आरोप है कि आरोपी ने उसे रायपुर के ओयो लॉज में बुलाकर शराब पिलाई और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीडि़ता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच थाना खम्हारडीह रायपुर द्वारा की गई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी प्रहलाद राठौर के खिलाफ चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और पीडि़ता के बयान के आधार पर आरोपी की संलिप्तता सिद्ध की।
अदालत ने माना कि सरकारी अधिकारी होने के बावजूद आरोपी ने अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए महिला का शोषण किया। अदालत ने आरोपी प्रहलाद राठौर को धारा 376(2)(द्म)(ठ्ठ) भारतीय दंड संहिता,धारा 417 (धोखाधड़ी), धारा 342 (गैरकानूनी बंधन), तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(1) के तहत आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया है। वहीं, अन्य आरोपी प्रमिला साहू, कौशल प्रसाद साहू, रजनीकांत साहू, उर्मिला साहू और अनिता साहू को पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण अदालत ने बरी कर दिया।


