रायगढ़

ट्रेलर की ठोकर से मौत, आरोपी चालक गिरफ्तार
22-May-2026 7:12 PM
ट्रेलर की ठोकर से मौत, आरोपी चालक गिरफ्तार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 22 मई। पुसौर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे रायगढ़-सारंगढ़ मुख्य मार्ग स्थित मां मंगला कॉलेज मेनरोड पर 18 मई  की रात्रि हुए भीषण सडक़ हादसे में पुसौर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी ट्रेलर चालक के विरुद्ध उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु नहीं बल्कि मानव वध की गंभीर धारा के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

जानकारी के अनुसार 18 मई की रात लगभग 8:30 बजे मां मंगला कॉलेज मेनरोड पर छोटा हाथी वाहन व ट्रेलर वाहन  के बीच जोरदार टक्कर हुई। सूचना मिलते ही पुसौर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के बड़े भाई नेहरू लाल साहू ने बताया कि उसका भाई दशरथ साहू छोटा हाथी वाहन चलाकर पटेलपाली स्थित टाइल्स दुकान में बुकिंग का कार्य करता था और रोज की तरह काम समाप्त कर घर लौट रहा था। इसी दौरान चंद्रपुर की ओर से तेज एवं लापरवाहीपूर्वक आ रहे ट्रेलर चालक ने वाहन को टक्कर मार दी, जिससे छोटा हाथी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और दशरथ साहू की मौके पर ही मौत हो गई। मामले में पुसौर थाना में मर्ग कायम कर प्रारंभिक रूप से धारा 106(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल निरीक्षण, गवाहों के बयान, क्षतिग्रस्त वाहनों का परीक्षण तथा वाहन स्वामी से पूछताछ की। जांच में सामने आया कि ट्रेलर वाहन का चालक इमरान खान निवासी नवादा बिहार बिना किसी वैध ड्राइविंग लाइसेंस के भारी मालवाहक ट्रेलर चला रहा था। पुलिस द्वारा नोटिस देकर लाइसेंस प्रस्तुत करने कहा गया, जिस पर आरोपी ने स्वयं लिखित में स्वीकार किया कि उसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। जांच में यह भी पाया गया कि आरोपी बिना प्रशिक्षण और बिना वैधानिक अनुमति के राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे अत्यंत व्यस्त मार्ग पर भारी वाहन चला रहा था, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उसे अपने कृत्य से किसी की जान जाने की संभावना का ज्ञान था।

पुलिस ने विवेचना में पाया कि भारी वाहन चलाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, मेडिकल परीक्षण और विधिक प्रक्रिया से आरोपी नहीं गुजरा था, इसके बावजूद उसने तेज एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर हादसा कारित किया। घटना की गंभीरता, वाहन की गति, मृतक की स्थिति तथा आरोपी की गैरकानूनी ड्राइविंग परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण में धारा 106(1) बीएनएस को परिवर्तित कर धारा 105 बीएनएस अर्थात मानव वध की धारा जोड़ी गई। आरोपी इमरान खान को कल गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है तथा घटना में प्रयुक्त बॉक्स ट्रेलर वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है।


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