रायगढ़

24 टन अवैध कबाड़ से भरा ट्रक जब्त, आरोपी गिरफ्तार
20-May-2026 3:18 PM
24 टन अवैध कबाड़ से भरा ट्रक जब्त, आरोपी गिरफ्तार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 20 मई। छाल पुलिस द्वारा अवैध कबाड़ कारोबार के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की संदिग्ध सामग्री जब्त की गई है। दोनों की कार्रवाई में 24 टन, 53 किलोग्राम अवैध कबाड़ एवं सरिया को जब्त किया गया है जिसकी कीमत ट्रक वाहन लगभग 23 लाख से अधिक है, पुलिस द्वारा पकडी गई संपत्ति चोरी के होने के संदेह में वैधानिक कार्रवाई की गई है।

कल थाना जूटमिल पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि पटेलपाली सब्जी मंडी के पास मुख्य मार्ग किनारे खड़े ओडिशा पासिंग ट्रक में भारी मात्रा में कबाड़ लोड है। सूचना पर थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक अभिनव कांत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर ट्रक को पकड़ा गया। जांच के दौरान ट्रक में लोहे एवं टीन का भारी मात्रा में कबाड़ लोड पाया गया। मौके पर वाहन चालक प्रमोद कुमार यादव (26) निवासी ग्राम राहटी थाना हसनपुर जिला समस्तीपुर बिहार, हाल मुकाम लक्ष्मी सागर चौक थाना लक्ष्मी सागर जिला भुवनेश्वर ओडिशा से वाहन एवं कबाड़ से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा गया, लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। चालक द्वारा लिखित में दस्तावेज नहीं होना बताया गया। इसके बाद गवाहों की उपस्थिति में ट्रक में लोड करीब 24 टन कबाड़ (लगभग 8 लाख रुपए) तथा वाहन ट्रक (कीमती-12 लाख रूपये) जिसकी कुल कीमत 20 लाख गई है, को जप्त कर पुलिस कब्जे में लिया गया। अनावेदक प्रमोद कुमार यादव के विरुद्ध थाना जूटमिल में धारा 35 (क), (ड) बीएनएसएस एवं 303(2) बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में प्रधान आरक्षक लोमश सिंह राजपूत, आरक्षक नरेश रजक एवं परमानंद पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

इसी प्रकार कल थाना प्रभारी छाल निरीक्षक नासिर खान के नेतृत्व में छाल पुलिस टीम द्वारा ग्राम बेहरामार में भोजराम पटेल के घर के सामने बने शेड में रेड कार्रवाई की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि अनावेदक द्वारा अवैध रूप से भारी मात्रा में लोहे का सरिया रखा गया है, जो चोरी की संपत्ति हो सकती है। मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम ने भोजराम पटेल (38) वर्ष निवासी बेहरामार थाना छाल से पूछताछ कर तलाशी की सहमति प्राप्त की।

तलाशी के दौरान शेड में कामधेनु कंपनी का 8 एमएम का 22 बंडल, 10 एमएम का 21 बंडल तथा 12 एमएम सरिया 12 बंडल सरिया कुल 5300 किलोग्राम सरिया जिसकी कीमत करीब 3 लाख 15 हजार रुपए है, को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। भोजराम पटेल को नोटिस देकर सरिया के बिल एवं वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा गया, लेकिन वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद चोरी की संपत्ति होने के संदेह पर इस्तगासा धारा 35(1-ब्) बीएनएसएस एवं 303(2) बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई। कार्रवाई में प्रधान आरक्षक अशोक देवांगन एवं आरक्षक राजेश राठौर शामिल रहे।


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