रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 7 जनवरी। किरोड़ीमलनगर में हुए मारपीट के मामले में पुलिस ने 24 आरोपियों पर 170 बीएनएसएस की कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा।
बुधवार को वार्ड क्रमांक 09 किरोड़ीमलनगर निवासी गोविंद राम नेताम (45 ) ने थाना कोतरारोड में रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रार्थी ने बताया कि उसके मोहल्ले के पीछे वरुण सिंह द्वारा गैलवे कंपनी के लिए दूसरे प्रदेश से लाए गए मजदूर काम कर रहे हैं। रविवार को दोपहर प्रार्थी के पुत्र छवि नेताम पर गैलवे कंपनी से जुड़े कुछ युवकों द्वारा जबरन साथ में काम करने का दबाव बनाया गया। जब छवि नेताम ने काम करने से इनकार किया तो आरोपियों द्वारा गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गई। मारपीट में शामिल आरोपियों में बुधमन उरांव, मंगलदीप उरांव, मनोज उरांव, प्रकाश गोप, अरुण करमाली, दीपक उरांव, कार्तिक उरांव एवं अशोक उरांव के नाम सामने आए। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना कोतरारोड़ में धारा 109(1) एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता में प्रकरण दर्ज किया गया।
5 जनवरी को दोपहर के समय थाना प्रभारी कोतरारोड निरीक्षक मोहन भारद्वाज द्वारा हमराह पुलिस स्टाफ के साथ वार्ड नंबर 09 किरोड़ीमलनगर में हत्या के प्रयास के आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दी गई। दबिश के दौरान वहां मौजूद अन्य काम करने वाले युवक गोविंद राम नेताम एवं उनके पुत्रों के साथ गाली-गलौच करने लगे। पुलिस की समझाइश के बावजूद आरोपी नहीं माने और मारपीट पर उतारू हो गए।
स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने 8 आरोपियों के अलावा 24 अनावेदकों को धारा 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत गिरफ्तार किया। साथ ही सभी के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराएं 126 एवं 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उन्हें एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट जारी होने पर सभी 24 अनावेदकों को जेल दाखिल किया गया। विदित हो कि हत्या के प्रयास के 08 आरोपियों को भी कल जेल दाखिल किया गया है ।


