रायगढ़

रेप-हत्या के आरोपी को उम्र कैद
16-May-2025 4:37 PM
रेप-हत्या के आरोपी को उम्र कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 16 मई। अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा के न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने थाना छाल के धारा 302 307 376 भारतीय दंड संहिता के मामले में अभियुक्त राजा चावले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही साथ अर्थ दंड से भी दंडित करने का आदेश दिया है। 

मामले का संक्षिप्त विवरण देते हुए अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि घटना छाल थाना अंतर्गत ग्राम कांसाबहार की है, जहां रात्रि में अभियुक्त ने मृतिका के साथ जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से धारदार खुखरी  से उसके पेट में प्राण घातक हमला कर उसकी हत्या कर दी। उपरोक्त घटना को मृतका की छोटी सी बच्ची ने देखा था। बच्ची के द्वारा घटना की जानकारी देने पर मृतका के परिजन के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिसके आधार पर थाना प्रभारी छाल के द्वारा थाना  के अपराध क्रमांक 71 2019 में अपराध दर्ज कर प्रकरण में विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना उपरांत सभी साक्ष्य को  संकलित कर अभियुक्त राजा चावले के विरुद्ध धारा 307 376 302 भारतीय दण्ड संहिता  के तहत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

 

न्यायालय ने साक्षियों के परीक्षण प्रति परीक्षण एवं उभय पक्ष के तर्क श्रवण करने के पश्चात प्रकरण में अभियुक्त को सिद्ध दोष पाते हुए धारा 307, 376, एवं 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत क्रमश: 10 वर्ष, 10 वर्ष, एवं आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने का दंडादेश दिया। साथ ही साथ सभी धाराओं में 1000-1000रू के अर्थ दंड से भी दंडित करने का दंडादेश दिया। न्यायालय ने मृतिका के वारिसानों को क्षतिपूर्ति देने की अनुशंसा की है। प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश ठाकुर ने पक्ष रखा। घरघोड़ा न्यायालय से लगातार सिद्ध दोष में आपराधिक सजा होने से आम नागरिकों में न्यायालय के प्रति विश्वास बढ़ा है।


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