रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 4 नवंबर। पड़ोसी प्रांत ओडिशा के पूर्व बीजेडी विधायक अनूप साय को कल हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है।
वर्ष 2016 में पूर्व विधायक ने रायगढ़ जिले के संबलपुरी क्षेत्र में दो महिलाओं की हत्या की थी। इस मामले में वर्ष 2020 में रायगढ़ पुलिस ने लंबी जांच उपरांत पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। यह फैसला रायगढ़ जिला अदालत ने महिला और उसकी बेटी की हत्या के केस में सुनाया था।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 7 मई 2016 को रायगढ़ जिले के हमीरपुर मार्ग में संबलपुरी क्षेत्र में अज्ञात लोगों के द्वारा एक महिला और उसकी बेटी वाहन से कुचलकर जघन्य हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतकों की पहचान 2017 में ओडिशा के ब्रजराजनगर निवासी कल्पना दास (32) एवं उसकी बेटी के रूप में हुई। यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था। उस वक्त जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के नेतृत्व में चक्रधर नगर पुलिस ने इस मामले में 13 फरवरी 2020 को पूर्व विधायक और ओडिशा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष अनूप साय और उनके वाहन चालक वर्धन टोप्पो को गिरफ्तार कर लिया था।
क्या है पूरा मामला
प्रेमिका और उसकी बेटी की हत्या मामले में ओडिशा के पूर्व बीजेपी एमएलए अनूप कुमार साय को उम्रकैद की सजा हुई है। अनूप कुमार साय ने शादी के लिए दबाव बनाने के बाद प्रेमी और उसकी बेटी के साथ खूनी खेल था। वर्ष 2016 की घटना मामले में पूर्व विधायक की गिरफ्तारी 2020 में हुई थी। इस केस को सुलझाने में छत्तीसगढ़ पुलिस ने चार साल तक छह राज्यों के 700 गवाहों से पूछताछ की।
7 मई 2016 से कमलेश गुप्ता नाम के शख्स ने रायगढ़ के चक्रधरनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके मुताबिक मां शाकंबरी प्लांट के रास्ते पर अज्ञात महिला और बालिका का शव पाया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और शवों की शिनाख्त में जुट गई।


