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नई दिल्ली, 27 मार्च | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने मध्य प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद जोशी और टीनू जोशी की 1.49 करोड़ रुपये मूल्य की 32 संपत्तियों को कुर्क कर दिया है। जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया है, वह कृषि भूमि और भूखंड के रूप में हैं।
ईडी ने मध्य प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारियों और अन्य के खिलाफ 41 करोड़ रुपये से अधिक की बेनामी संपत्ति अर्जित करने के आरोप में लोकायुक्त, भोपाल द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मामला दर्ज किया है।
वित्तीय जांच एजेंसी ने कहा कि अरविंद जोशी और टीनू जोशी ने अपने परिवार के सदस्यों और उनके करीबी सहयोगियों के नाम पर बड़ी मात्रा में चल और अचल संपत्ति अर्जित की है।
ईडी ने एक बयान में कहा, "ऐसा धन, जो ज्यादातर नकद के रूप में प्राप्त होता है, का उपयोग या तो सीधे तौर पर किया गया है या परिवार के सदस्यों, उनके निकट सहयोगियों और विभिन्न फर्मों के नाम से खोले गए बैंक खातों के माध्यम से किया गया है।"
यह भी कहा गया कि, "भ्रष्ट माध्यमों से उत्पन्न धन के उपयोग से अर्जित इस तरह की 32 अचल संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया है।"
ईडी ने कहा कि इन संपत्तियों को एचएम जोशी, निर्मला जोशी, आभा गनी, हर्ष कोहली, साहिल कोहली और एथोस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से खरीदा गया था। (आईएएनएस)