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निकिता जैकब ने अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट से लगाई गुहार
15-Feb-2021 8:02 PM
निकिता जैकब ने अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट से लगाई गुहार

मुंबई, 15 फरवरी| मुंबई की वकील-कार्यकर्ता निकिता जैकब ने सोमवार को अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। दिल्ली की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। दिल्ली की अदालत ने उस मामले में वारंट जारी किया है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किसानों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में वैश्विक जलवायु प्रचारक ग्रेटा थनबर्ग ने 'टूलकिट' साझा किया था।

जस्टिस पीडी नाइक के समक्ष निकिता के वकील अभिषेक येंडे ने त्वरित सुनवाई के लिए उनकी याचिका का उल्लेख किया था। इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।

निकिता विगत छह वर्षो से वकालत कर रही हैं। वह गोरेगांव की रहने वाली हैं। वह सामाजिक कार्यो में भी सक्रिय रहती हैं। 

दिल्ली पुलिस की एफआईआर को 'झूठा और निराधार' करार देते हुए उन्होंने दिल्ली की संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाने और गिरफ्तारी से पहले चार सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत मांगी है।

जमानत के लिए किए गए आवेदन में कहा गया है कि आवेदक को डर है कि उसे राजनीतिक प्रतिशोध और मीडिया ट्रायल के कारण गिरफ्तार किया जा सकता है।

यह घटनाक्रम बेंगलुरु कॉलेज के स्नातक व पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को देशद्रोह और साजिश के आरोप में गिरफ्तार करने और दिल्ली की एक अदालत द्वारा 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे जाने के मद्देनजर सामने आया है। दिशा की गिरफ्तारी से सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने इसकी निंदा भी की है।   (आईएएनएस)


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