राष्ट्रीय
एनडीपीएस : पुलिस अफसर के समक्ष बयान को सबूत नहीं माना जा सकता
30-Oct-2020 1:03 PM

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नयी दिल्ली, 30 अक्टूबर । उच्चतम न्यायालय ने मादक पदार्थों से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा है कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष आरोपी के बयान को सबूत नहीं माना जा सकता।
न्यायमूर्ति रोहिंगटन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने 2:1 के बहुमत के आधार पर फैसला दिया।
न्यायमूर्ति रोहिंगटन और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा ने समर्थन में वोट दिया जबकि न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने असहमति का फैसला दिया।
दरअसल न्यायालय ने है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए आरोपियों के बयानों को ट्रायल के दौरान इकबालिया बयान के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। (univarta.com)
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