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दिल्ली : द्वारका जिला पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 29 लोगों को किया डिपोर्ट
07-Jul-2025 3:53 PM
दिल्ली : द्वारका जिला पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 29 लोगों को किया डिपोर्ट

 नई दिल्ली, 7 जुलाई । दिल्ली के द्वारका जिला पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 29 विदेशी लोगों को पकड़कर डिपोर्ट किया। इनमें बांग्लादेश, आइवरी कोस्ट, नाइजीरिया, लाइबेरिया, तंजानिया और बेनिन के नागरिक शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि ये लोग बिना वैध वीजा के भारत में रह रहे थे, जिससे स्थानीय संसाधनों पर दबाव पड़ रहा था। द्वारका जिला पुलिस की विभिन्न टीमों ने डीसीपी द्वारका अंकित सिंह की निगरानी में यह कार्रवाई की। इस टीम में स्पेशल स्टाफ, थाना डाबरी, एंटी-नारकोटिक्स सेल, थाना मोहन गार्डन, एएटीएस, और थाना उत्तम नगर शामिल थे। स्पेशल स्टाफ ने 11, थाना डाबरी ने 7, एंटी-नारकोटिक्स सेल ने 6, थाना मोहन गार्डन ने 3, और एएटीएस व थाना उत्तम नगर ने 1-1 विदेशी नागरिक को पकड़ा। पकड़े गए लोगों में 18 बांग्लादेशी, 4 आइवरी कोस्ट, 3 नाइजीरियाई, 2 लाइबेरियाई, 1 तंजानियाई और 1 बेनिनी नागरिक शामिल हैं। बांग्लादेशी नागरिकों में मोहम्मद सफीकुल इस्लाम (30), उसकी पत्नी मौसमी (27), मोहम्मद इस्लाम (20), मोहम्मद अतीकुल (18), मोहम्मद बिलाल (28), उनकी पत्नी अल्पना (27), आसिया (65), बिट्टू बर्मन (47), उनकी पत्नी ललिता बर्मन (44), ललित बर्मन (32), उसकी पत्नी संतुना बर्मन (30) और कुछ नाबालिग बच्चे शामिल हैं। 

आइवरी कोस्ट से अली बाम्बा, अनिसेट एनडीए (40), चियाका कूलिबुली और अस्सी एरिक, नाइजीरिया से बेसिल उवेबुका चिगबोघ, चिनोमसो उजोर्ह (40), बसोल ओनेकाची ओक्वुएनु, लाइबेरिया से डेनियल टो तुवेह (62), मार्टनिस सिबली (42), तंजानिया से इड्डी रशीद मताली (44) और बेनिन से डैनियल जोनास को पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि ये लोग बिना वैध वीजा के द्वारका जिले में रह रहे थे। पुलिस टीमें नियमित रूप से खुफिया जानकारी जुटाकर ऐसे लोगों पर नजर रखती हैं। पकड़े गए विदेशी नागरिकों को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के समक्ष पेश किया गया, जिसने उनके निर्वासन का आदेश दिया। इसके बाद, उन्हें हिरासत केंद्र भेजा गया। डीसीपी अंकित सिंह ने कहा, “अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई हमारी प्राथमिकता है। हम स्थानीय संसाधनों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।” --(आईएएनएस)


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