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नयी दिल्ली, 27 अगस्त उच्चतम न्यायालय ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर की जमानत याचिका पर सुनवाई मंगलवार को स्थगित कर दी।
न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने ईडी के वकील द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगे जाने के बाद मामले को स्थगित कर दिया।
शीर्ष अदालत ने नायर की याचिका पर 12 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया था और इस बात का संज्ञान लिया कि वह दो साल से हिरासत में हैं।
नायर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और विक्रम चौधरी ने 12 अगस्त को अदालत में कहा कि उन्हें 13 नवंबर, 2022 को गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने अपनी जमानत याचिका खारिज करने के निचली अदालत के 29 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है।
उच्च न्यायालय ने पिछले साल तीन जुलाई को नायर और अन्य सह-आरोपियों को धन शोधन मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था।
धन शोधन का यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है, जो दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा आबकारी नीति 2021-22 की जांच की सिफारिश करने के बाद दर्ज की गई थी। इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था। (भाषा)