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कोलकाता, 17 मई कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेशखालि की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कार्यकर्ता पियाली दास को शुक्रवार को जमानत दे दी।
पियाली ने अपने खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में तीन दिन पहले निचली अदालत में आत्मसमर्पण किया था।
दास के खिलाफ आरोप हैं कि उन्होंने संदेशखालि की एक महिला से कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराए थे और बाद में इसमें तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत लिखी गई थी।
दास ने 14 मई को आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद बशीरहाट उप-संभागीय अदालत के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दास की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें आठ दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
भाजपा कार्यकर्ता ने जमानत के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया। न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने दास को निजी मुचलके पर रिहा करने के निर्देश दिए।
पश्चिम बंगाल सरकार ने जमानत याचिका का विरोध किया था। (भाषा)


