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नयी दिल्ली, 10 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र को अनुचित और आदर्श आचार संहिता के खिलाफ घोषित करने का अनुरोध करने वाली याचिका को सोमवार को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह सुनवाई करने योग्य नहीं है।
प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की एक पीठ ने कहा कि याचिका सुनवाई करने योग्य नहीं है।
शीर्ष अदालत ने 14 फरवरी 2020 को याचिका पर सुनवाई टाल दी थी। अदालत को बताया गया था कि मामले में सह-याचिकाकर्ताओं में से एक को ‘रजिस्ट्री’ द्वारा व्यक्तिगत रूप से दलील रखने की अनुमति नहीं दी गई।
आदर्श कुमार अग्रवाल और डॉ. सीमा जैन द्वारा दायर याचिका में कांग्रेस के घोषणापत्र को ‘‘अनुचित तथा आदर्श आचार संहिता के खिलाफ’’ घोषित करने और कानून के अनुसार पार्टी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। (भाषा)


