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अचानक नंबर बंद करने के मामले में ग्राहक को 35,000 रुपये दें रिलायंस कम्युनिकेशंस और दुकान : आयोग
29-Dec-2022 4:09 PM
अचानक नंबर बंद करने के मामले में ग्राहक को 35,000 रुपये दें रिलायंस कम्युनिकेशंस और दुकान : आयोग

ठाणे (महाराष्ट्र), 29 दिसंबर (भाषा) ठाणे जिले के उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग ने नंबर पोर्ट कराने का प्रयास कर रहे ग्राहक को परेशान करने और अचानक उसका नंबर बंद करने को लेकर रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और उसकी एक दुकान को ग्राहक को 35,000 रुपये का भुगतान करने को कहा है।

आयोग ने यह फैसला दो नवंबर को दिया था, जिसे बुधवार को उपलब्ध कराया गया।

सेवा में खामी का हवाला देते हुए आयोग के अध्यक्ष वी. सी. प्रेमचंदानी और सदस्य पूनम वी. महर्षि ने अपने आदेश में कहा कि 25,000 रुपये का मुआवजा मानसिक संताप के एवज में और 10,000 रुपये मुकदमा लड़ने के खर्च के रूप में लगाया जा रहा है।

उल्हासनगर निवासी अटल परमलाल अहिरवार ने शिकायत दी थी कि उसने 2011 में रिलायंस कम्युनिकेशंस से दो पोस्टपेड कनेक्शन लिए थे। वह रिलायंस की सेवा से संतुष्ट नहीं था और उसने दूसरी कंपनी में अपने नंबर पोर्ट करा लिए। हालांकि बाद में उसने फिर से जुलाई, 2016 में वापस अपना नंबर रिलायंस में पोर्ट कराया।

शिकायतकर्ता के अनुसार, वह फिर सेवा से असंतुष्ट था और अपना नंबर पोर्ट करवाना चाहता था। इसके लिए उसने अपना पूरा बिल चुकता कर दिया था, लेकिन आरोप है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस ने उसका बिल बकाया दिखाया और उसे नंबर पोर्ट नहीं करने दिया। इतना ही नहीं, कंपनी ने उसका एक नंबर बंद भी कर दिया।

इस मामले में अहिरवार ने दो लाख रुपये का मुआवजा मांगा था, लेकिन आयोग ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और उसकी दुकान (गैलरी) वैभव लक्ष्मी एंटरप्राइजेज, अम्बरनाथ को संयुक्त रूप से 35,000 रुपये का भुगतान करने को कहा है।


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