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फर्ज़ी जन्म प्रमाण पत्र का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की आज़म ख़ान के बेटे की याचिका
07-Nov-2022 4:33 PM
फर्ज़ी जन्म प्रमाण पत्र का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की आज़म ख़ान के बेटे की याचिका

नई दिल्ली, 7 नवंबर । सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म ख़ान के बेटे अब्दुल्ला को फर्ज़ी जन्म प्रमाण पत्र मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें अब्दुल्ला आज़म ख़ान के जन्म प्रमाण पत्र में गड़बड़ी के बाद उन्हें विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित किया गया था.

जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली पीठ ने अब्दुल्ला की अपील पर यह आदेश पारित किया है. इस पीठ में जस्टिस बीवी नागरत्ना भी शामिल थीं.

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में तत्कालीन विधानसभा सदस्य अब्दुल्ला आज़म खान को अनुच्छेद 173 बी के तहत 25 साल की उम्र नहीं होने के कारण अयोग्य घोषित किया था.

विधायक का चुनाव लड़ते समय व्यक्ति की उम्र 25 साल होनी चाहिए.

उनके जन्म प्रमाण को फर्ज़ी बताते हुए नवाब काज़िम अली ख़ान ने साल 2019 में हाई कोर्ट का रुख़ किया था.

उन्होंने आरोप लगाया था कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में नामांकन के वक़्त अब्दुल्ला आज़म की उम्र 25 साल नहीं थी. बावजूद इसके उन्होंने फ़र्ज़ी जन्म प्रमाण पत्र के ज़रिए चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा पहुंचे.

हाई कोर्ट में अब्दुल्ला आज़म ख़ान की तरफ से केस वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने लड़ा था.

अब्दुल्ला आज़म खान ने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में स्वार विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की थी.

जन्म प्रमाण पत्र में धोखाधड़ी और जालसाज़ी के कथित आरोप में उन्हें फरवरी 2020 में गिरफ़्तार किया गया था.

उन्हें इस साल जनवरी में ही बेल मिली थी. (bbc.com/hindi)


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