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सुप्रीम कोर्ट ने गरीब सवर्णो के लिए 10 फीसदी कोटे को सही ठहराया
07-Nov-2022 11:41 AM
सुप्रीम कोर्ट ने गरीब सवर्णो के लिए 10 फीसदी कोटे को सही ठहराया

(File Photo: IANS)


नई दिल्ली, 7 नवंबर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण पर मुहर लगा दी है। 103वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शीर्ष अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने गरीब सवर्णो के लिए 10 फीसदी कोटा को सही ठहराया।

 


कोर्ट ने कहा कि इस कोटे से संविधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

इससे पहले कोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। (आईएएनएस)|


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