राष्ट्रीय

बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी की दया याचिका पर 1 नवंबर को सुनवाई
11-Oct-2022 3:35 PM
बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी की दया याचिका पर 1 नवंबर को सुनवाई

-सुचित्र मोहंती

पंजाब, 11 अक्टूबर । पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में बलवंत सिंह राजोआना ने मौत की सज़ा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए गुहार लगाई है.

बलवंत सिंह राजोआना 26 साल से जेल में हैं. दस साल पहले उन्होंने मौत की सज़ा को बदलने के लिए दया याचिका लगाई थी.

भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, मौत की सज़ा के दोषी बलवंत सिंह की ओर से पेश हुए. उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ को बताया कि उनका मुवक्किल आजावीन कारावास की सज़ा पाने के योग्य है.

अब 1 नवंबर, 2022 को बलवंत सिंह की दया याचिका से संबंधित मामले की तीन न्यायाधीशों की पीठ के सामने सुनवाई होगी.

पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की वर्ष 1995 में एक आत्मघाती हमलावर दिलावर सिंह ने पंजाब-हरियाणा सचिवालय के परिसर में धमाका करके हत्या कर दी थी.

बलवंत सिंह राजोआना और कुछ अन्य को इस मामले में दोषी ठहराया गया था. चंडीगढ़ की विशेष सीबीआई अदालत ने राजोआना को एक अगस्त 2007 को फाँसी की सज़ा सुनाई थी.

(bbc.com/hindi)


अन्य पोस्ट