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लखनऊ, 20 सितंबर | कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी अनुराग तिवारी की रहस्यमय हालात में मौत पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की क्लोजर रिपोर्ट को एक विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई कोर्ट) ने अनुराग के भाई मयंक तिवारी द्वारा दायर एक याचिका पर आदेश पारित किया। उन्होंने मामला बंद किए जाने का विरोध किया था।
सीबीआई ने मामले में दो बार 19 फरवरी 2019 और 28 जनवरी 2021 को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी।
कोर्ट ने अब अगली सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तारीख तय की है।
अनुराग तिवारी 17 मई 2017 को अपने जन्मदिन के दिन हजरतगंज में मीरा बाई मार्ग स्थित राजकीय अतिथि गृह में रहस्यमय हालात में मृत पाए गए थे।
बहराइच जिले के निवासी अनुराग के परिवार में उनके माता-पिता और भाई आलोक और मयंक तिवारी हैं। वह सबसे छोटा थे।
अनुराग को बेंगलुरु में आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग के रूप में तैनात किया गया था।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था।
बाद में, अनुराग के परिवार के सदस्यों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद राज्य सरकार ने सीबीआई से जांच का आदेश दिया। (आईएएनएस)|


