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ईडी ने आईएल एंड एफएस धोखाधड़ी मामले में 452 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की
05-Jan-2021 6:52 PM
ईडी ने आईएल एंड एफएस धोखाधड़ी मामले में 452 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

नई दिल्ली, 5 जनवरी | प्रवर्तन निदेशालय आईएल एंड एफएस मामले में (ईडी) ने सिंगापुर स्थित फर्जी कंपनी की 452 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की है, जो कथित तौर पर ब्रिटेन के नागरिक जैमिन व्यास की कंपनी है। ईडी के एक बयान में कहा गया है कि धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत एएस कोल पीटीई के नाम पर प्रॉपर्टी को जब्त किया गया। जिसमें आईएलएफएस तमिलनाडु पावर कंपनी लिमिटेड (आईटीपीसीएल) के 8.86 प्रतिशत शेयर शामिल हैं।

ईडी ने कहा कि इसकी जांच से पता चला है कि व्यास ने सुनियोजित साजिश रचकर आईएल एंड एफएस और भारतीय बैंकों को धोखा दिया।

इससे पहले, ईडी ने आईएफआईएन के निदेशकों की 126 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को जब्त किया था। इसके अलावा डिफॉल्टर ऋणप्राप्तकर्ता- सिवा ग्रुप और एबीजी ग्रुप की कुल 1400 करोड़ रुपये की चल व अचल संपत्ति जब्त की गई।

इस सिलसिले में पीएमएलए के तहत एक आरोपपत्र दाखिल किया गया था और आईएफआईएन के निदेशकों के समिति के पूर्व सदस्य अरुण कुमार साहा और आईटीएलएल के पूर्व एमडी करुणाकरण रामचंद को गिरफ्तार किया गया था।

--आईएएनएस


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