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नई दिल्ली, 30 दिसंबर : केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है. पहले आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 थी. लेकिन, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी 2021 है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सालाना रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी 2021 तय की गई है. सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 के तहत यह फैसला लिया गया है.
डिपार्टमेंट ने इस बारे में एक ट्वीट में कहा कि कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से टैक्सपेयर्स नियमों का अनुपालन करने में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ डेडलाइंस को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है.
1.56 लाख करोड़ रुपये टैक्स रिफंड जारी
1 अप्रैल से लेकर 27 दिसंबर 2020 के बीच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कुल 1.33 करोड़ टैक्सपेयर्स को 1,56,624 करोड़ रुपये का रिटर्न जारी किया है. 1,31,11,050 मामलों में 50,554 करोड़ रुपये का रिटर्न जारी किया गया है. जबकि 2,03,334 मामलों में 1,06,069 करोड़ रुपये का कॉरपोरेट टैक्स रिफंड जारी किया गया है.
31 जनवरी तक करें पुराने टैक्स विवाद का निपटारा
इसके अलावा टैक्स ऑटिड रिपोर्ट और अंतरराष्ट्रीय/घरेलू लेनदेन के बारे में रिपोर्ट सबमिट करने की डेडलाइन भी 15 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी गई है. 'विवाद से विश्वास स्कीम' के तहत डिक्लेयरेशन की अंतिम तारीख भी 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दी गई है.


