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निगम उपायुक्त राजस्व, जोन आयुक्तों को सीधे तौर पर शक्तियां मिली
08-Jun-2026 10:34 PM
निगम उपायुक्त राजस्व, जोन आयुक्तों को सीधे तौर पर शक्तियां मिली

जनसुरक्षा से समझौता करने वाले अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति अपनाई जाएगी

रायपुर, 8 जून। निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा ने शहर की विज्ञापन व्यवस्था को सुदृढ़, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने उपायुक्त राजस्व सह अधीक्षक विज्ञापन और समस्त जोन आयुक्त को विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियमन) उप-विधियां 2012 के अंतर्गत नए अधिकार और जिम्मेदारियां सौंपा हैं। 

इस आदेश के तत्काल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आज नगर निगम मुख्यालय में उपायुक्त राजस्व की अध्यक्षता में सभी जोन आयुक्त,  राजस्व अधिकारियों की बैठक आहुत की गई।

 उपायुक्त राजस्व डॉ अंजलि शर्मा ने सभी जोन आयुक्तों को शहर में लगे किसी भी प्रकार के अवैध होर्डिंग्स पर सख्त कार्यवाही करते हुए नियमानुसार जब्त करने अवैध विज्ञापनकर्ताओं पर नियमानुसार जुर्माना (शास्ति) लगाये जाने के निर्देश दिये।

जन-सुरक्षा, तकनीकी मानक एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तथा आगामी वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए सभी होर्डिंग्स की संरचनात्मक स्थिरता (स्ट्रक्चरल स्टाबिलिटी ) की जांच करने के साथ 50 फीट से अधिक परिमाप के होर्डिंग्स या संवेदनशील स्थानों पर लगे विज्ञापनों के लिए विज्ञापनकर्ताओं से प्रमाणित स्ट्रक्चरल इंजीनियर का सुरक्षा प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये।

शहर के जिन क्षेत्रों को "विज्ञापन मुक्त क्षेत्र" घोषित किया गया है, वहां किसी भी प्रकार का होर्डिंग लगाने के प्रयास पर नजर रखने निर्देश दिये गये। राजस्व वसूली हेतु सभी जोन आयुक्त को अपने-अपने जोन में विज्ञापन से संबंधित रॉयल्टी, किराया, शुल्क और जुर्माने की लंबित राशियों की वसूली किये जाने निर्देशित किया गया। रिकॉर्ड और रोस्टर का संधारण अनाधिकृत विज्ञापन को रोकने के लिए वैध विज्ञापनकर्ताओं का एक व्यवस्थित रोस्टर और रिकॉर्ड तैयार रखने निर्देशित किया गया जिससे पारदर्शी व्यवस्था बनी रहे।

आयुक्त श्री संबित मिश्रा के आदेश पश्चात् उपायुक्त राजस्व एवं सभी जोन आयुक्तों को सीधे तौर पर शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। शहर की सुंदरता को बिगाड़ने वाले और जन-सुरक्षा से समझौता करने वाले अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। विज्ञापन शाखा के सभी कार्यों और नस्तियों का संधारण पूरी पारदर्शिता के साथ राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा।


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