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रायपुर, 26 मई। एसबीआई बैंक की कैशियर के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने चार्जशीट पेश किया है। उसने बिल्हा शाखा में करोड़ों के गबन किया था ।
बैंक के ब्रांच मैनेजर की लिखित शिकायत पर मुख्यालय ईओडब्ल्यू / एसीबी रायपुर में 19 जनवरी को अपराध क्रमांक-03/2026, धारा 13 (1) ए, 13 (2) पी. सी. एक्ट 1988 (यथासंशोधित अधिनियम 2018) एवं 316(5), 318(4), 61(2), 338, 336(3), 340 (2) बी०एन०एस० 2023 का अपराध दर्ज किया था। इसमें श्रीमती तेजवथ थिराप्पतम्मा, उम्र 29 वर्ष, पद तत्कालीन कैश ऑफिसर भारतीय स्टेट बैंक, बिल्हा एवं अन्य के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रकरण की विवेचना एसीबी बिलासपुर द्वारा की गई। प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपिया तेजवथ थिराप्पतम्मा द्वारा अपनी पदस्थापना के दौरान घटना अवधि 19 दिसंबर 24 से 02.01.2025 के मध्य विभिन्न तिथियों पर बैंक के बी०जी०एल० खातों में अनाधिकृत प्रविष्टियाँ कर बैंक खाता धारकों के खातों का उपयोग कर तथा बैंक के आंतरिक खातों में जाली और झुठी प्रविष्टियों बनाकर बैंक धन / लोक धन 20637600/- रूपये (दो करोड़ छः लाख सैतीस हजार छः सौ रूपये) को अन्य लोगों के साथ मिलकर आर०टी०जी०एस० के माध्यम से थर्ड पार्टियों के खातों में ट्रान्सफर किया जाकर उक्त रकम को बैंक से संबंधित सेवाओं जैसे भोजन और पेय पदार्थो, संपत्तियों के रख रखाव आदि पर खर्च दिखाया जाकर अपने पद का दुरूपयोग करते हुये गबन करना पाये जाने पर 26 फरवरी 26 को आरोपिया तेजवथ थिराप्पतम्मा को गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण में आरोपिया के विरूद्ध चालान तैयार किया जाकर आज विशेष न्यायालय बिलासपुर में पेश किया गया । प्रकरण से संबंधित अन्य संदेहियों / आरोपियों के विरूद्ध विवेचना जारी है।


