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ट्रक ड्राइवर हत्याकांड:आरोपी को उम्र कैद
19-May-2026 8:31 PM
ट्रक ड्राइवर हत्याकांड:आरोपी को उम्र कैद

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बलौदाबाजार, 19 मई।
द्वितीय अपर सत्र न्यायालय, बलौदाबाजार ने वर्ष 2017 के एक ट्रक चालक हत्याकांड के मामले में आरोपी मोतीराम ध्रुव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जुलाई 2017 में मृतक ट्रक चालक राकेश बघेल ट्रक (क्रमांक सीजी 04 जेसी 4530) में सीमेंट लेकर हिरमी सीमेंट प्लांट से चंद्रपुर के लिए रवाना हुआ था। उस समय ट्रक में खलासी मोतीराम ध्रुव भी साथ था।

जांच के अनुसार, दर्रा गांव के पास आरोपी ने चालक राकेश बघेल की हत्या कर दी और शव को तालाब किनारे दफना दिया। इसके पश्चात आरोपी मृतक का मोबाइल, पहचान पत्र (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस) और 13,000 रुपये नगद लेकर फरार हो गया था।

घटना के बाद ट्रक लावारिस हालत में पाया गया, जिसमें खून के धब्बे और औजारों पर निशान मिले थे। कसडोल थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बाद में शव बरामद होने और जांच के दौरान आरोपी की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर पुलिस ने उसे उसके गांव बूढ़ागहन से गिरफ्तार किया।

पूछताछ के दौरान आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार की और मृतक का सामान भी बरामद हुआ।

इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा 33 गवाह पेश किए गए। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर द्वितीय अपर सत्र न्यायालय की न्यायाधीश संजया रात्रे ने आरोपी मोतीराम ध्रुव को दोषी पाया।

अदालत ने धारा 302 के तहत आजीवन कारावास, 1000 रुपए जुर्माना व धारा 201 के तहत 7 वर्ष कठोर कारावास, अतिरिक्त 1000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।


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