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पर्यटन के लिए ग्रीन गुफा खोलने के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा ...
02-Feb-2026 5:44 PM
पर्यटन के लिए ग्रीन गुफा खोलने के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा ...

18 फरवरी को सुनवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर/बिलासपुर, 2 फरवरी। कांकेर वैली नेशनल पार्क स्थित ग्रीन गुफा को टूरिज्म के लिए खोलना और गुफा के प्रवेश द्वार का निर्माण, सीढ़ी, पाथवे इत्यादि संरचनाओं के निर्माण के विरुद्ध दायर जनहित याचिका में  आज शासन की तरफ से बताया गया  कि गुफा में कुछ लोग नाम खोद देते जिससे गुफा के संरक्षण के लिए गुफा के बाहर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि गुफा को आम जनता से बचाने के कार्य किये जा सकते है, जिनसे गुफा की विरासत को खतरा हो। कोर्ट ने संचालक कांकेर वैली नेशनल पार्क से शपथ पत्र मांग, 18 फरवरी 2026 को अगली सुनवाई निर्धारित की है।

याचिकाकर्ता रायपुर निवासी नितिन सिंघवी की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि वन विभाग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गेट सीढ़ी और पाथवे बनवा रहा है। 24 दिसंबर 2025 को हुई वन विभाग की बैठक में कांकेर वैली नेशनल पार्क के संचालक में पावर पॉइंट के माध्यम से ग्रीन गुफा के प्रवेश द्वार, सीडी  पाथवे इत्यादि संरचनाओं के निर्माण का प्रस्तुतीकरण किया जिस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा जनवरी माह के अंत तक पर्यटकों के लिए गुफा खोलने के निर्देश दिए गए और गुफा खोलने की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने हेतु अच्छे साइनेज, फोटो वीडियो के माध्यम व्यापक चार प्रसार करने के निर्देश दिए गए।  

बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ़ पेलियोसाइंसेज़ लखनऊ से राय ली गई थी :

याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट को बताया गया कि ग्रीन गुफा को पर्यटकों के लिए खोलने एवं निर्माण कार्य के संबंध में भारत सरकार की संस्था बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ पेलियोसाइंसेज़, लखनऊ (BSIP) से विशेषज्ञ राय ली गई थी, जिसे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वहां के प्रोफेसर डॉ. महेश जी. ठक्कर (निदेशक, BSIP) ने कहा कि गुफा के प्रवेश द्वार के अत्यंत निकट रेत, बजरी और लोहे की छड़ों जैसे निर्माण सामग्री का भंडारण और उपयोग विशेष रूप से चिंताजनक है। ऐसे सिविल कार्यों से प्राकृतिक ड्रेनेज एवं सीपेज पैटर्न बदल सकते हैं, गाद और धूल का प्रवेश बढ़ सकता है, गुफा के भीतर वायु प्रवाह, माइक्रोक्लाइमेट और रासायनिक संतुलन प्रभावित हो सकता है, जिससे गुफा के इकोसिस्टम को पर्यटन शुरू होने से पहले ही अपरिवर्तनीय क्षति पहुँच सकती है। इसलिए उन्होंने जोर देकर सलाह दी कि जब तक विस्तृत बहुविषयक वैज्ञानिक अध्ययन पूरे नहीं हो जाते, तब तक सभी निर्माण एवं पर्यटन संबंधी गतिविधियाँ तत्काल रोक दी जानी चाहिए। उन्होंने अपने मत में बताया कि ग्रीन गुफाएँ पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे नाजुक और संवेदनशील प्राकृतिक प्रणालियों में से हैं। चूना-पत्थर की गुफाएँ, विशेष रूप से वे जिनमें दुर्लभ फोटोसिंथेटिक या कीमो-सिंथेटिक माइक्रोबियल परतें होती हैं, बंद और अत्यंत स्थिर इकोसिस्टम होती हैं, जो हजारों से लाखों वर्षों में नमी, तापमान, रोशनी, वायु प्रवाह एवं जियोकेमिस्ट्री की विशेष परिस्थितियों में विकसित होती हैं। डायरेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रीन केव को बिना किसी विस्तृत वैज्ञानिक, पारिस्थितिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) अध्ययन के आम जनता के लिए खोलना अत्यंत जोखिमपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टि से गलत है। ऐसे कार्यों से ऐसा नुकसान हो सकता है, जो तुरंत दिखाई न दे, लेकिन गुफा की सूक्ष्म पारिस्थितिकी को स्थायी रूप से बदल या समाप्त कर सकता है। एक बार यदि यह प्रणाली बाधित हो जाती है, तो मानव समय-सीमा में इसका पुनर्स्थापन लगभग असंभव होता है।

डॉ. पति ने कहा सिर्फ वैज्ञानिक अनुसंधान एवं दीर्घकालिक संरक्षण के लिए रखें :

याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के पूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, स्कूल ऑफ स्टडीज़ इन लाइफ साइंस, डॉ. ए. के. पति से भी विशेषज्ञ राय ली गई थी। डॉ. पति ने कहा कि कांकेर वैली राष्ट्रीय उद्यान की गुफाएँ, विशेष रूप से कुटुमसर केव कॉम्प्लेक्स एवं ग्रीन केव, अत्यंत नाजुक, संवेदनशील और वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यधिक मूल्यवान पारिस्थितिक तंत्र हैं। गुफाओं का सूक्ष्म जलवायु तंत्र, सूक्ष्मजीव समुदाय तथा गुफा-अनुकूलित जीव अत्यंत दीर्घकाल में विकसित होते हैं और मानव हस्तक्षेप के प्रति अत्यंत कम सहनशील होते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ग्रीन केव जैसी अत्यधिक संवेदनशील गुफाओं को पर्यटन के बजाय केवल वैज्ञानिक अनुसंधान एवं दीर्घकालिक संरक्षण के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। डॉ. पति द्वारा दी गई लिखित राय भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।


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